नई दिल्ली – खाताधारकों के सामने फिर से एक नई मुसीबत आ गई है। अगर आप खाताधारक हैं तो अब आप सीधे पैसे नहीं निकाल पाएंगे। क्योंकि एक बार फिर से नियम में बदलाव कर दिया गया है। दरअसल, नए नियमों के मुताबिक अब डाकघरों के किसी भी खाते से पैसा निकालने के लिए अब नगद या चेक से भुगतान नहीं किया जा सकेगा। Post office withdrawal from account.
क्या है नया नियम?
नए नियम के मुताबिक अब डाकघरों के किसी भी खाते से पैसा निकालने के लिए अब नगद या चेक से भुगतान नहीं किया जा सकेगा। यह नियम एक दिसंबर से देशभर के डाकघरों में लागू हो जाएगा। इस नियम के मुताबिक, अब आरडी या दूसरे किसी भी खाते से पैसे निकालने के लिए डाकघर में ही बचत खाता होना या खुलवाना जरुरी हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं है तो डाकघर से कोई भुगतान नहीं होगा। गौरतलब है कि 31 दिसंबर तक सभी बैंक खातों को आधार से लिंक कराना जरुरी है।
पहले क्या था नियम?
दरअसल, नए नियम लागू होने से पहले डाकघर में किसी योजना के पूरा होने पर उसका भुगतान नगद और चेक के माध्यम से होता था। किसी को अगर 20 हजार रुपये देने हो तो इसका भुगतान नगद से और इससे ज्यादा कि रकम देनी हो तो डाकघर की ओर से चेक दिया जाता था। लेकिन चीफ पोस्ट मास्टर जेपी सेमवाल कि जानकारी के मुताबिक नए नियमों के लागू होने के बाद अब नगद और चेक से भुगतान नहीं होगा, अब खाताधारक को डाकघर में ही बचत खाता खुलवाना अनिवार्य होगा। इसके बाद आरडी या दूसरी योजना का पूरा पैसा डाकघर में खुलवाएं गए बचत खाते में चला जाएगा, जहां से ग्राहक निकाल सकता है।
31 दिसंबर है आधार लिंक की लास्ट डेट
आपको एक बार फिर से याद दिला दें कि अगर आपने अभी तक अपने खाते को आधार से लिंक नहीं कराया है तो 31 दिसंबर 2017 तक ऐसा कर लें। अन्यथा आपक अकांउट बंद हो सकता है। क्योंकि सरकार ने सभी खातों में आधार, पैन कार्ड और मोबाइल नंबर देना जरूरी कर दिया है। आपको बता दें कि डाकघर में आधार, पैन कार्ड और मोबाइल नंबर अपडेट कराने की पूरी प्रक्रिया सिर्फ ऑफलाइन होगी। हालांकि, बैंक खातों में ऑनलाइन की सुविधा उपलब्ध है। बचत खाता, पांच साल की रिकरिंग डिपॉजिट (आरडी) अकाउंट, टाइम डिपॉजिट (टीडी) अकाउंट, मंथली इनकम स्कीम (एमआईएस) अकाउंट, पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ) अकाउंट, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स (एनएससी), सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम (एससीएसएस) अकाउंट, किसान विकास पत्र (केवीपी) और सुकन्या समृद्धि अकाउंट योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आधार, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर जरूरी है।