लक्षद्वीप के NCP सांसद मोहम्मद फैजल की संसद सदस्यता बहाल, SC में सुनवाई से पहले फैसला
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल को बड़ी राहत मिल गई है। लोकसभा सचिवालय ने मोहम्मद फैजल की अयोग्यता पर अपने आदेश को रद्द कर दिया है। एनसीपी नेता मोहम्मद फैजल की लोकसभा सदस्यता बहाल कर दी गई है। हाल ही में लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल ने अपनी लोकसभा की सदस्यता बहाल करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दाखिल की थी, जिसको लेकर बुधवार 29 मार्च को सुनवाई होने वाली थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से पहले ही उनकी सदस्यता बहाल कर दी गई।
आपको बता दें कि एनसीपी नेता मोहम्मद फैजल को इसी साल 11 जनवरी 2023 को हत्या के प्रयास के मामले में सजा सुनाई गई थी। उन्हें 10 साल की सजा मिली थी। इसके दो दिन के बाद ही लोकसभा सचिवालय ने स्पीकर के आदेश का हवाला देते हुए अयोग्य करार दे दिया था। हालांकि मोहम्मद फैजल ने इसके बाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसके बाद सजा माफ कर दी गई थी। वहीं अब सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचने के बाद मोहम्मद फैजल की लोकसभा सदस्यता को बहाल कर दिया गया है।
निचली अदालत के फैसले पर केरल हाईकोर्ट ने लगाई थी रोक
आपको बता दें कि 29 मार्च 2023 को मोहम्मद फैजल की लोकसभा सदस्यता बहाल करने वाली याचिका का सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। दरअसल, एनसीपी के लक्षद्वीप सांसद मोहम्मद फैजल पर हत्या के प्रयास मामले में 10 साल जेल की सजा सुनाई गई थी, जिसके चलते उनकी लोकसभा सदस्यता चली गई थी। सजा मिलने के बाद मोहम्मद फैजल को अयोग्य करार दे दिया गया।
लेकिन बाद में मोहम्मद फैजल ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। केरल हाईकोर्ट ने मोहम्मद फैजल की दोष सिद्धि पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद मोहम्मद फैजल ने अयोग्यता का आदेश वापस लेकर लोकसभा की सदस्यता बहाल करने की मांग की थी। आपको बता दें कि आपराधिक मामले में पूर्व सांसद मोहम्मद फैजल को निचली अदालत के द्वारा दोषी ठहराए जाने के फैसले के बाद 13 जनवरी को लोकसभा महासचिव ने उनकी अयोग्यता की घोषणा करते हुए एक अधिसूचना जारी कर दी थी।
वहीं सांसद मोहम्मद फैजल ने निचली अदालत के द्वारा दिए गए इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने उनकी सजा रद्द कर दी थी। हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद उपचुनाव भी रद्द कर दिया गया था। फिर मोहम्मद फैजल ने लोकसभा सचिवालय से उनकी सांसदी बहाल करने की सिफारिश भी की थी और अब लोकसभा सचिवालय ने उनकी सदस्यता को बहाल कर दिया।
चुनाव आयोग ने उपचुनाव कराने का ऐलान कर दिया था
मोहम्मद फैजल की सदस्यता रद्द होने के बाद चुनाव आयोग ने उपचुनाव का भी ऐलान कर दिया था। प्राप्त जानकारी के अनुसार जनप्रतिनिधि कानून में ऐसा प्रावधान है कि अगर किसी सांसद और विधायक को किसी मामले में दो साल या उससे ज्यादा की सजा हो जाती है तो उसकी विधानसभा और संसद से सदस्यता भी रद्द हो जाती है। इसी कानून के तहत सूरत कोर्ट से मानहानि के मामले में दोषी पाए जाने के बाद राहुल गांधी की भी सदस्यता को रद्द कर दिया गया था।