उत्तर प्रदेश : जिसने मदरसों में नहीं कराया जन-गण-मन, अब उनपर लगेगा ‘गैंगस्टर एक्ट’
लखनऊ – उत्तर प्रदेश के जिन मदरसों ने 15 अगस्त के दिन राष्ट्रगान नहीं बजा या गाया गया उनके खिलाफ योगी सरकार सख्त कार्रवाई करने के मुड में है। खबर के मुताबिक राष्ट्रगान ना गाने वाले मदरसों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) लगाया जायेगा। आपको बता दें कि यूपी मदरसा शिक्षा परिषद ने 3 जुलाई को उत्तर प्रदेश के सभी मदरसों को एक लेटर जारी कर कहा था कि 15 अगस्त को सभी मदरसों में तिरंगा फहराया जाये और राष्ट्रगान भी गाया जाए। इसकी वीडियोग्राफी का भी आदेश दिया गया था। Yogi government take action against madarsa.
राष्ट्रगान और वीडियोग्राफी पर मदरसों ने किया इंकार
इस आदेश के बावजूद कई मदरसों में इसका पालन नहीं किया गया। हालांकि, सेंट्रल और ईस्ट यूपी के ज्यादातर मदरसों में 15 अगस्त के दिन तिरंगा लहराया गया और राष्ट्रगान भी गाया गया। लेकिन, कई मदरसों में वीडियोग्राफी से इंकार किया गया। वहीं बरेली और वेस्ट यूपी के कुछ मदरसों में जन-गण-मन नहीं बल्कि अल्लामा इकबाल का लिखा ‘सारे जहां से अच्छा हिन्दोस्ता’ गाया गया।
यूपी सरकार ने दिया था ये आदेश
3 जुलाई को यूपी मदरसा शिक्षा परिषद ने यूपी के सभी मदरसों को लेटर करते हुए कहा था कि वो 15 अगस्त को मदरसों में तिरंगा फहराये और राष्ट्रगान भी गाये। इस लेटर में स्वतंत्रता दिवस के दिन आजादी कि लड़ाई में शहीद हुए शहीदों को श्रद्धांजलि देने और बच्चों को शहीदों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बारे में जानकारी देने के लिए कहा गया था।
क्या है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) एक्ट
आपको बता दें कि NSA के तहत सरकार किसी भी व्यक्ति को जब तक चाहे, तब तक जेल में रख सकती है। इसके लिए सरकार को कारण बताने कि भी आवश्यकता नहीं है। यह एक गैंगस्टर एक्ट है जिसमें गिरफ्तार व्यक्ति और उसके गिरोह का नाम पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज किया जाता है। गौरतलब है कि बरेली के काजी असजद रजा खान ने राष्ट्रगान को ‘गैरइस्लामिक’ करार देते हुए इसे मदरसों में गाने से इंकार कर दिया था।