जम्मू कश्मीर – महबूबा मुफ्ती ने दिया राष्ट्रविरोधी बयान सुन कर खौल जाएगा हर हिन्दुस्तानी का खून
जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर में लगी धारा 370 के मुद्दे को उठाते हुए एक बडा बयान दिया है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर अनुच्छेद 35-ए में कुछ भी बदलाव हुआ तो कश्मीर में तिरंगे की सुरक्षा के लिए कोई आगे नहीं आएगा। दरअसल धारा 370 को लेकर जम्मू कश्मीर में काफी सालों से विवाद चल रहा है। केंद्र सरकार धारा 370 के बिल्कुल खिलाफ है। और इस को खत्म करना चाहती है। महबूबा मुफ्ती ने जम्मू-कश्मीर को मिलने वाले विशेष दर्जा को समाप्त किए जाने की मांग को गलत ठहराया है। यह भी सत्य है कि अनुच्छेद 35-ए कानून के किसी अन्य प्रावधान से ज्यादा राज्य के लिए नुकसानदेह है। केंद्र सरकार के लिए यह मुद्दा बड़ी चुनौती बना हुआ है।
महबूबा मुफ्ती ने क्या कहा :
महबूबा मुफ्ती ने धारा 370 को लेेेकर बडा बयान दिया है। उन्होंने कहा जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त करना सरासर गलत होगा। अगर ऐसा हुआ तो तिरंगे को यहां थामने वाला कोई नहीं होगा। यहां के लोग विशेष प्रकृति के हैं। वह भारत में रहते हैं, क्योंकि यही एक देश है जहां हिंदू-मुस्लिम एक साथ प्रार्थना करते हैं। यहां भगवान की मूर्ति को मुस्लिम कलाकार अपने हाथों से तराशते हैं। उनका कहना था कि विविधता के मामले में कश्मीर को छोटा भारत कहा जा सकता है। महबूबा ने नई दिल्ली में शुक्रवार को एक कार्यक्रम में कहा था, ‘कौन यह कर रहा है।
क्यों वे ऐसा कर रहे हैं अनुच्छेद 35-ए को चुनौती दे रहे हैं। जबकी केेंद्र सरकार ने कहा कि जम्मू कश्मीर सरकार और कश्मीरी लोगों को अनुच्छेद 35-ए और अनुच्छेद 370 के मुद्दों को उठाने की बजाए मानवीय मूल्यों और पहचान की रक्षा की दिशा में प्रयास करने चाहिए।
धारा 370 में हेर-फेर बर्दाश्त नहीं करेंगे :
महबूबा मुफ्ती का कहना है की धारा 370 में किसी भी प्रकार की हेर-फेर को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा धारा 370 का विशेष दर्जा हमें सविधान से मिला है। अनुच्छेद 35-ए सुप्रीम कोर्ट में है और उसमें बदलाव के लिए चर्चा की जा रही है तो उन्होंने कहा मैं यह स्पष्ट कर दूं कि अगर इसमें बदलाव होता है तो जो कश्मीर में इतने खतरों को झेलते हुए देश के तिरंगे की रक्षा कर रहे हैं, वे वहां नहीं रुकेंगे और इसके बाद तिरंगे को कंधा देने वाला भी कोई नहीं होगा। गौरतलब है कि संविधान की धारा 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका द्वारा संविधान के अनुच्छेद 35-ए और अनुच्छेद 370 को चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट में छह हफ़्तों के बाद इस याचिका पर सुनवाई शुरू की जाएगी।