मुंबई का यह फेरीवाला है 10 घरों और कई महंगी कारों का मालिक, पूरी संपत्ति का हुआ खुलासा
मुंबई में एक फेरीवाले के पास करोड़ों रुपए की संपत्ति होने का मामला सामने आया है। खबर के अनुसार फेरीवाले के पास मुंबई में 10 घर हैं और दो महंगी कारें हैं। पुलिस ने एक अपराध के आरोप में इस फेरीवाले को गिफ्तार किया था। वहीं जब पुलिस ने जांच की तो पाया कि फेरीवाले के पास करोड़ों की संपत्ति और कई सारे घर हैं। जांच में जो बातें पुलिस के सामने आई हैं, उन्हें जानकर हर कोई हैरान हो गया।
ये फेरीवाला यूपी का रहने वाला है। सरकारी रेलवे पुलिस (जीआरपी) ने वसूली के आरोप में इसे, इसकी पत्नी और छह अन्य सहयोगियों को पकड़ा था। इनके खिलाफ सख्त महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) लगाया है और उसकी कई संपत्तियों को कुर्क कर लिया गया है।
इस मामले के बारे में अधिक जानकारी देते हुए पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि आरोपी का नाम संतोष कुमार सिंह उर्फ बबलू ठाकुर है। जो कि यूपी का है। बबलू ठाकुर के पास करोड़ों की संपत्ति है। जिसमें दो महंगी कारें और एक मोटरसाइकिल, मुंबई में 10 घर, उत्तर प्रदेश में उसके पैतृक स्थान में दो भूखड, पांच एकड़ कृषि भूमि, डेढ़ किलोग्राम सोना, 10 लाख रुपये की बीमा पॉलिसी और बैंक के करीब 30 खातों में नकदी शामिल हैं।
पुलिस के अनुसार ठाकुर रेलवे स्टेशनों पर हॉकरों से कथित तौर पर पैसा वसूलने में संलिप्त है और पैसा देने से इनकार करने वालों पर ये हमला करता था। बबलू ठाकुर को अगर कोई व्यक्ति पैसे देने से मना कर देते था तो ये उन्हें मारता और धारदार हथियारों से उन पर हमले करता था। पुलिस के मुताबिक अन्य प्रावधानों के अलावा आरोपी के खिलाफ सख्त मकोका के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है।
अधिकारी ने बताया कि आरोपी दादर, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसएमटी), भायखला और कुर्ला रेलवे स्टेशनों के साथ ही पड़ोस के ठाणे शहर और कल्याण कस्बे में स्टेशनों पर भी वसूली रैकेट चला रहा है। इतना ही नहीं आरोपी की पत्नी रीता सिंह के खिलाफ कई सारे केस दर्ज हैं।
दादर जीआरपी के वरिष्ठ निरीक्षक ज्ञानेश्वर कातकर ने कहा कि ठाकुर और उसकी पत्नी रीता सिंह के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं और उनमें से कई अब भी अदालत में लंबित हैं। “हमने ठाकुर, उसकी पत्नी और छह अन्य सहयोगियों के खिलाफ मकोका लगाया और उनकी संपत्ति कुर्क की है। उनके खिलाफ आखिरी मामला भारतीय दंड संहिता (भादंसं) की धारा 387 (वसूली) और 392 (लूट) के तहत दर्ज है। पुलिस अभी इस मामले की जांच कर रही है और आने वाले समय में कई ओर बातें सामने आ सकती हैं।