शादियों पर फिर छाया कोरोना संकट, समारोह में केवल इतनी ही संख्या में शामिल हो सकते हैं मेहमान
लगातार चार दिनों से कोरोना के मामले एक लाख से ऊपर आ रहे हैं। जिसके कारण कई पाबंदियां लगाई गई हैं और देश के अधिकतर शहरों में नाइट कर्फ्यू भी लग गया है। हालांकि नाइट कर्फ्यू लगने के बाद भी कोरोना के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। जिसके कारण महाराष्ट्र सरकार राज्य में संपूर्ण लॉकडाउन लगाने की तैयारी कर रही है। इसी तरह से कई सारी राज्य सरकारों ने भी काफी सख्त नियम बना दिए हैं। इन नियमों का सबसे ज्यादा प्रभाव शादी समारोह पर पड़ रहा है।
दरअसल कई राज्यों में शादी समारोह में शामिल होने वाले मेहमानों की संख्या सीमित की गई है। तय सीमा से अधिक मेहमानों को शादी में बुलाने पर भारी जुर्माना देना पड़ रहा है। तो आइए जानते हैं कि किस राज्य सरकार ने शादी समारोह में आने वाले मेहमानों की संख्या कितनी रखी है।
दिल्ली
राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने शादी समारोह में शामिल होने वाले मेहमानों की संख्या 50 कर दी है। इससे पहले ये संख्या 100 थी। समारोह में अधिकतम 200 लोगों के शामिल होने की अनुमति पहले दी गई थी। लेकिन मार्च में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए ये संख्या पहले 100 फिर 50 कर दिया गई है। जबकि सभी तरह के सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक एवं धार्मिक सभाओं पर रोक लगा दी है। दिल्ली में ये आदेश 30 अप्रैल तक लागू रहेंगे।
उत्तर प्रदेश
यूपी सरकार ने मांगलिक कार्यक्रमों में शामिल होने वाले लोगों की संख्या भी कम कर दी है। सरकार के आदेश के अनुसार सार्वजनिक एवं मांगलिक कार्यक्रमों के लिए खुले स्थान पर 200 से अधिक और बन्द स्थानों पर 100 से अधिक लोग एकत्र नहीं हो सकते हैं। इसके अलावा धर्मस्थलों में एक बार में सिर्फ 5 लोगों के प्रवेश की अनुमति दी है।
बिहार
बिहार में भी कोरोना के कारण कई सारी चीजों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कोरोना को देखते हुए केवल आवश्यक सेवाएं जैसे पुलिस, स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, फायर ब्रिगेड, दूरसंचार, डाक, बैंक आदि खुले रहेंगे। सार्वजनिक व सरकारी स्थलों पर आयोजन पर रोक रहेगी। अंतिम संस्कर के लिए 50 जबकि श्राद्ध और विवाह के लिए 200 लोगों तक की सीमा रहेगी।
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र में 24 घंटे में 35952 नए कोरोना केस आए हैं। कोरोना के इन्हीं बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने मॉल, मार्केट और सिनेमा हॉल में 50 फीसदी लोगों के आने की लिमिट रखी है। वहीं शादी समारोह में महज 50 लोग ही शामिल हो सकते है। हालांकि अब राज्य में लॉकडाउन लगाने के संकेत सरकार ने दिए हैं और इसको लेकर आज बैठक भी है।
राजस्थान
राजस्थान में शादी समारोह में आने वाले लोगों की संख्या 200 रखी गई है। वहीं कोरोना के मामले अगर कम नहीं होते हैं तो ये संख्या कम कर दी जाएगी। इसके अलावा प्रदेश के 8 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। राज्य सरकार के नियमों के अनुसार राजस्थान में शादी में 200 लोग और अंतिम संस्कार में 20 लोग तक शामिल हो सकते हैं।
ओडिशा
ओडिशा में शादी में शामिल होने वाले मेहमानों की सीमा 200 है। जबकि अंतिम संस्कार में 50 लोग शामिल हो सकते। इसे पहले राज्य सरकार ने शादी समारोह में शामिल होने की लिमिट 500 रखी थी। लेकिन कोरोना मामलों में आई तेजी के बाद ओडिशा सरकार ने ये सीमा 500 की जगह 200 कर दी है।
छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ राज्य कोरोना से सबसे बुरी तरह से प्रभावित है। जिसके कारण इस राज्य में वैवाहिक, अंतिम संस्कार, दशगात्र जैसे कार्यक्रमों में शामिल होने वाले लोगों की संख्या 10 कर दी गई है। इतना ही नहीं इन कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए लोगों को Edistrict.cgstate.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा। विवाह के लिए आवेदन करने के साथ शादी का कार्ड या उसके डिटेल के साथ वर-वधू और उनके माता-पिता का आधार कार्ड भी दिखना होगा। विवाह का कार्यक्रम वर या वधू के घर पर ही आयोजित किया जा सकता है और दोनों पक्षों से केवल 10 लोग ही मौजूद रह सकेंगे।