सरकार ने बदले बाइक की पिछली सीट पर बैठने के नियम, अगर नहीं किया पालन तो कट सकता है चालान
सरकार सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए समय-समय पर कई नियमों में बदलाव करती आ रही है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं समय के साथ-साथ सड़क दुर्घटना की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। कहीं ना कहीं लोगों की लापरवाही है जिसके कारण अपनी जान के साथ-साथ लोगों की जान भी जोखिम में डाल रहे हैं। सड़क पर वाहन चलाते समय सुरक्षा नियमों का पालन करना बहुत ही जरूरी है। इसी बीच लगातार बढ़ते हुए रोड एक्सीडेंट में कमी लाने के लिए सरकार अब पूरी तरह से एक्शन में आ चुकी है। आपको बता दें कि सड़क दुर्घटनाओं में सबसे ज्यादा मामले बाइक सवार लोगों को सबसे ज्यादा चोट आती है। ऐसी स्थिति में सरकार ने वाहनों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए इनके डिजाइन में कुछ जरूरी परिवर्तन करने का निर्णय लिया है, जिससे इसको और भी अधिक सुरक्षित बनाया जा सकता है।
बाइक पर पिछली सीट पर बैठकर सवारी करने वाले लोगों को अब नए नियमों का पालन करना बहुत ही जरूरी है। दरअसल, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने बाइक के पीछे की सीट पर जो लोग सवारी कर रहे हैं उनके लिए कुछ नए नियम लागू किए हैं, जिससे उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकेगा। तो चलिए जानते हैं आखिर यह नए नियम क्या हैं।
सीट के पीछे हैंड होल्ड
सरकार द्वारा बनाए गए नए नियमों के अनुसार अब बाइक की पिछली सीट के दोनों तरफ हैंड होल्ड यानी ग्रैब रेल्स का होना बहुत ही जरूरी है। हैंड होल्ड पीछे बैठे सवारी की सुरक्षा के लिए है। हैंड होल्ड बाइक के पीछे बैठने वाले व्यक्ति को सीट पर अपनी सही पोजीशन बनाए रखने के लिए मदद करेगा। अगर ड्राइवर अचानक से ही ब्रेक मारता है या फिर किसी प्रकार का झटका लगता है तो इससे बाइक पर पीछे बैठे व्यक्ति का संतुलन नहीं बिगड़ेगा इसके अलावा बाइक की दोनों तरफ पायदान लगाना बहुत ही आवश्यक है ताकि पिछली सीट पर बैठा हुआ व्यक्ति पूरी तरह से सुरक्षित रहे। इसके साथ ही पिछली सीट पर बाईं तरफ का हिस्सा अच्छी तरह से कवर होना जरूरी है ताकि जो शख्स पिछली सीट पर बैठा हुआ है उसके कपड़े चैन कवर में ना फंसे।
हल्का कंटेनर लगाने के लिए भी दिए गए हैं दिशानिर्देश
आप लोगों ने देखा होगा कि लोग ज्यादा सामान रखने के चक्कर में भारी भरकम कंटेनर लगा देते हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक में परेशानी आती है। इतना ही नहीं बल्कि पिछली सीट पर बैठे हुए शख्स को भी समस्या का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में सरकार ने बाइक में हल्का कंटेनर लगाने के गाइडलाइंस जारी किए हैं। इस कंटेनर के लंबाई 550 मिमी, चौड़ाई 510 मिली और ऊंचाई 500 मिमी से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर कंटेनर बाई की की पिछली सीट के पीछे की तरफ लगा हुआ है तब पिछली सीट पर सवारी बैठ सकती है। अगर पिछली सीट के साइड में लगाया गया है तो ऐसी स्थिति में सवारी नहीं बैठ सकती।
टायर को लेकर नए दिशानिर्देश
सरकार ने टायर को लेकर भी नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। नए नियमों के अनुसार अधिकतम 3.5 टन वजन तक के वाहनों के लिए टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम का सुझाव पेश किया गया है। यह नया सिस्टम आपके वाहन के टायर प्रेशर पर नजर रखेगा। अगर प्रेशर कम है तो इसकी जानकारी कार में बैठे ड्राइवर को मिल जाएगी। नए सिस्टम के तहत पंचर या टायर बर्स्ट की वजह से होने वाली दुर्घटना को रोका जा सकता है।