1 अक्टूबर से बदल जाएंगे ये नियम, जान लें वरना होगा बड़ा नुकसान
आगामी 1 अक्टूबर से आपकी जिंदगी में कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। अक्टूबर से त्यौहारों का सीजन भी शुरू होने जा रहा, साथ केंद्र सरकार अनलॉक 5.0 की घोषणा करने की तैयारी कर रही है। बहरहाल अक्टूबर माह से आपकी जिंदगी में 8 बड़े बदलाव होने जा रहे हैं, इसमें हवाई सफर, रसोई गैस सिलेंडर, फेस्टिव सीजन की मिठाईयां, हेल्थ बीमा पॉलिसी समेत कई अन्य चीजों में बदलाव होंगे, जिसका असर आपकी जिंदगी में देखने को मिलेगा। तो आइये जानते हैं, आखिर कौन कौन से बदलाव होने जा रहे हैं…
रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में होगा बदलाव
बता दें कि ऑइल कंपनियां हर महीने LPG और हवाई ईंधन की नई कीमतें घोषित करते हैं, पिछले कुछ महीनों में इन कीमतों में काफी उतार चढ़ाव देखा गया है। लिहाजा 1 अक्टूबर को नई कीमतों की घोषणा की जाएगी, इसके लिए आपको मानसिक और आर्थिक तौर पर तैयार रहना होगा।
ड्राइविंग लाइसेंस और ई-चालान के नियमों में बड़ा बदलाव
केंद्र सरकार ने मोटर वाहन नियम 1989 में कुछ संशोधन किया है। केंद्र सरकार ने इस संबंध में कहा है कि सूचना प्रौद्योगिकी पोर्टल के माध्यम से 1 अक्टूबर 2020 से ड्राइविंग लाइसेंस और ई-चालान संबंधी सभी दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जाएगा
गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल के इस्तेमाल पर लगेगा भारी जुर्माना..
अगर गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन पर बात करते पाए जाएंगे, तो 1 हजार से 5 हजार रूपए तक जुर्माना हो सकता है। बता दें कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इन नए नियमों को नोटिफाई कर दिया है।
दिल्ली में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट जरूरी
अगर आप दिल्ली में रहते हैं, तो 1 अक्टूबर से आपको अपनी गाड़ी पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना जरूरी होगा। हालांकि ये अप्रैल 2019 से पहले की गाड़ियों के लिए जरूरी किया गया है। बहरहाल अगर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं होगा तो एक हजार से पांच रूपए तक का चालान हो सकता है।
हेल्थ इंश्योरेंस होंगे ग्राहक केंद्रित
बीमा नियामक आईआरडीएआई के नियमों के मुताबिक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में 1 अक्टूबर से बड़ा बदलाव होने जा रहा है। इन बदलावों से 1 अक्टूबर से सभी मौजूदा और नए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसिज के तहत किफायती दरों पर अधिक बीमारियों का कवर उपलब्ध होगा। ये सभी बदलाव हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को स्टैंटर्डाइज्ड और ग्राहक केंद्रित बनाने के लिए किया गया है।
दिल्ली में GoAir के विमानों के टर्मिनल में बदलाव
विमान कंपनी गोएयर की दिल्ली आने वाली और दिल्ली से उड़ान भरने वाली सभी फ्लाइट्स का आवागमन अब सिर्फ टर्मिनल 2 से होगा। इस बदलाव से यात्रियो को होने वाली परेशानी को देखते हुए गोएयर ने एक विशेष फोन नंबर और गाइडलाइन जारी की है। गोएयर ने कहा है कि घर से निकलते समय अपनी फ्लाइट और टर्मिनल के बारे जरूर पता लगा लें, इसके लिए GoAir Customer Care नम्बर 1800 2100 999 और +91 22 6273 2111 पर संपर्क कर सकते हैं।
हलवाईयों को मिठाई की बतानी होगी एक्सपायरी डेट
फेस्टिव सीजन को देखते हुए केंद्र सरकार ने एक नया कानून लागू किया है। इसके मुताबिक अब हलवाई केवल ताजा मिठाई ही बेच पाएंगे, इसके तहत मिठाई बेचने वाले सभी दुकानदारों को अपने मिठाई उत्पादों की एक्सपायरी डेट बतानी होगी। भारतीय खाद्य संरक्षक एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने कहा है कि अब हलवाइयों को मिठाई की थालियों पर बेस्ट बिफोर का जिक्र करना अनिवार्य होगा। हालांकि मिठाई बनाने की तारीख थाली पर लिखना अनिवार्य नहीं होगा, ये हलवाईयों की इच्छा पर छोड़ा गया है।
विदेश पैसे ट्रांसफर करना पड़ेगा मंहगा
1 अक्टूबर से विदेशों में पैसा भेजना मंहगा हो जाएगा, क्योंकि इस संबंध में केंद्र सरकार ने टैक्स से जुड़े नियमों में परिवर्तन किया है। लिहाजा अगर आप विदेश में रह रहे अपने बच्चों या रिश्तेदारों को आर्थिक सहायता भेजते हैं, तो 5 प्रतिशत टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स (TCS) का अतिरिक्त भुगतान करना होगा।