Patnagarh: ओडिशा पार्सल बम विस्फोट पर आधारित फिल्म पटनागढ़ को लेकर CBFC ने दी जानकारी
पटनागढ़ (ओडिशा) : सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) ने बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया कि वह अभी भी ओडिशा में फरवरी 2018 के पार्सल बम विस्फोट की कहानी पर आधारित फिल्म पटनागढ़ (Patnagarh Movie) को सर्टिफिकेट नहीं दिया है, जिसकी वजह से फिल्म अभी रिलीज नहीं हो सकी है।
सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति ए सैयद और न्यायमूर्ति अनुजा प्रभुदेसाई की पीठ के सामने यह बयान दिया है। CBFC के तरफ से यह बयान पार्सल बम विस्फोट मामले में मुख्य आरोपी पूंजीलाल मेहर (Punjilal Meher) की पत्नी सौदामिनी मेहर द्वारा दायर याचिका पर दिया गया है । मुख्य आरोपी पूंजीलाल मैहर की पत्नी सौदामिनी मेहर इस फिल्म (Patnagarh Film) की रिलीज को रोकना चाहती हैं।
याचिकाकर्ता के वकील विनोद संगविकार (Vindo Sangvikar) का कहना है कि पटनागढ़ (patnagarh) फिल्म शुक्रवार को रिलीज होने वाली है, जिस पर अभियुक्त रोक लगावना चाहती हैं। साथ ही मुंबई में क्षेत्रीय अधिकारी ने फिल्म के निर्माता और निर्देशक को सूचित किया जब तक इस फिल्म को सर्टिफिकेट प्राप्त नहीं हो जाता है, तब तक यह फिल्म पर्दे पर रिलीज नहीं हो सकती है। यह फिल्म के निर्माता श्रीधर मार्था (Sridhar Martha) एवं निर्देशक राजेश टॉचरिवर (RajeshTouchriver) है
मुख्य आरोपी पुन्जीलाल मेहर (Punjilal Meher) की पत्नी सौदामिनी मेहर (Saudamani Meher) ने वकील विनोद संगविकार के माध्यम से याचिका दायर की है। सौदामिनी की याचिका के अनुसार, फिल्म पटनागढ़( Patnagarh) में हुए पार्सल बम के घटना पर बनी है एवं इस में हर छोटी से छोटी घटना का उल्लेख किया गया है । जबकी इस केस के ट्रायल ही अब तक शुरू नहीं हुआ है । इस फिल्म से उन के परिवार की छबि खराब होती है, ऐसे में ये फिल्म रिलीज नहीं होनी चाहिए। उनका ये भी कहना है कि अगर ये फिल्म पर्दे पर आई, तो उनके परिवार का समाज में गलत छबि बनेगा और लोगों को यही लगेगा की अभियुक्त उन के पति पूंजीलाल मैहर हैं।
दरअसल, 23 फरवरी, 2018 को पटनागढ़ में सौम्य शेखर साहू( Soumya Shekhar Sahu)के निवास पर एक पार्सल आया था जिसे खोलने पर विस्फोट हुआ था,इस विस्फोट में सौम्य शेखर साहु और उनकी दादी जनमणि साहू (Janamani Sahu) की मृत्यु हो गई, जबकि उनकी पत्नी रीमा को गंभीर रूप से जलने से चोटें आईं।
बॉम्बे उच्च न्यायालय में यह दलील दी गई है कि फिल्म की रिलीज से सौदामिनी मेहर के परिवार की प्रतिष्ठा में बाधा आएगी और यह फिल्म उनके निजता के अधिकार को प्रभावित करेगा, ऐसे में इस पर रोक लगानी चाहिए।
सौदामिनी मेहर ने Patnagrh फिल्म रिलीज को रोकने के लिए कोर्ट से मांग की है और सर्टिफिकेट रद्द करने के लिए CBFC से भी मांग की। बता दें कि पीठ ने फिल्म के निर्माताओं को दलील का जवाब देने के लिए एक नोटिस जारी किया और सुनवाई दो सप्ताह बाद तय की है ऐसे में इस फिल्म को लेकर अगला फैसला क्या आएगा, ये तो वक्त ही बताएगा और कई बड़े सवाल फिल्म इंडस्ट्री पर भी खड़े होते है, क्योंकि यदि आप किसी के जीवन पर कोई फिल्म बनाते हैं, तो उसमें उसकी सहमति का होना अनिवार्य है।