सुप्रीम कोर्ट में CBI ने कहा- ‘चिदंबरम को हिरासत में नहीं लेना चाहते हैं हम, बल्कि अब तिहाड़..’
आईएनक्स मीडिया मामले में अंतरिम जमानत की पूर्व वित्त मंत्री और गृहमंत्री पी. चिदंबरम की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई टल गई, जिसके बाद अब इसके लिए अगली तारीख दी गई है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट चिदंबरम की अंतरिम जमानत की याचिका पर सुनवाई अब 5 सितंबर को करेगी, जिसके बाद ही केस का नया मोड़ तय होगा। इस दौरान सीबीआई और ईडी ने कोर्ट में तरह तरह की दलीलें पेश की है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार की कार्रवाई को टाल दी थी और फिलहाल हिरासत में रखने का आदेश दे दिया, जिसके बाद आगे का रास्ता तय होगा।
आईएनक्स मीडिया मामले में अंतरिम जमानत की याचिका पर सुनवाई के दौरान सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि अब वे चिदंबरम को हिरासत में नहीं रखना चाहती है, जिसकी वजह से उन्हें अब तिहाड़ जेल में शिफ्ट कर देना चाहिए। साथ ही सीबीआई ने चिदंबरम की तरफ से पेश की गई तमाम दलीलों पर काटते हुए बड़े बड़े दलील पेश किए, जिससे अब उनका छूटना मुमकिन नहीं लगा रहा है। हालांकि, चिदंबरम की टीम उन्हें बेल दिलाने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन सीबीआई और ईडी का केस काफी मजबूत माना जा रहा है।
सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में कही ये बातें
चिदंबरम की जमानत याचिका पर सुनवाई वाले मामले को लेकर सीबीआई काफी नाराज है, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट में दलील पेश करते हुए कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट जमानत याचिका पर सुनवाई न करे, क्योंकि इससे गलत मिसाल पेश होगी। बता दें कि याचिका में विशेष अदालत (ट्रायल कोर्ट) से गैर-जमानती वारंट जारी होने और सीबीआई रिमांड को चुनौती दी है, जिसके बाद ही सीबीआई ने कोर्ट में इस तरह की दलील पेश की और सुनवाई दो दिन के लिए टल गई।
चिदंबरम को
तिहाड़ जेल भेज देना चाहिए
– सीबीआई
चिदंबरम की जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कोर्ट में कहा कि अब वे चिदंबरम को अपने हिरासत में नहीं रखना चाहते हैं, बल्कि उन्हें अब तिहाड़ जेल में न्यायिक हिरासत में भेज देना चाहिए। साथ ही सीबीआई ने कहा कि चिदंबरम बेहद गंभीर आर्थिक अपराध में लिप्त हैं, जिसकी वजह से उनके लिए कोई नरमी न दिखाई जाए, बल्कि उन पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि एक अच्छा संदेश जा सके। सीबीआई की इन तमाम दलीलों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई टाल दी, जिस पर अब 5 सितंबर को सुनवाई होगी।
चिदंबरम के वकील को सुप्रीम कोर्ट की फटकार
इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने चिदंबरम के वकील से कहा कि ट्रायल कोर्ट में 5 सितंबर को जमानत पर सुनवाई होगी, तब तक जमानत अर्जी न लगाएं, जिसके बाद सुनवाई को टाल दी गई। बता दें कि ट्रायल कोर्ट में चल रहे मामले की सुनवाई जब तक नहीं होती है, तब तक सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करना सीबीआई और ईडी की तौहीन के अंतर्गत माना जाता है, जिसकी वजह से सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में ऐसा बयान दिया और इससे एक गलत मिसाल भी पेश होती है।