वित्त मंत्री ने दिया तोहफा, नई टैक्स छूट से भर जाएगी आपकी जेब!
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बुधवार को संसद में आम बजट पेश किया. किसानों के लिए नई योजनाएं, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास,युवाओं के लिए सुविधाएं, गरीबों के लिए मकान और डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा इस बजट की मुख्य बातें रहीं.
वित्त मंत्री ने अपने बजट में टैक्स स्लैब में बदलाव करके मध्यम वर्ग और वेतनभोगियों की जेब में कुछ पैसा डालने की कोशिश की है. साथ ही 3 लाख रुपए से ज्यादा के कैश लेनदेन पर अप्रैल से रोक लगाई जाएगी.
टैक्स स्लैब में बदलाव नहीं पर टैक्स दर में कमीं :
फिलहाल टैक्स स्लैब में कोई वदलाव नहीं किया गया है लेकिन टैक्स की दर में बदलाव किया गया है. अरुण जेटली ने कहा कि नोटबंदी के दौरान हुए कष्ट को ध्यान में रखकर ये छूट दी जा रही है. अब 2.5 लाख तक की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं देना होगा. 2.5 लाख से 5 लाख तक के स्लैब में टैक्स दर पांच फीसदी कर दी गयी है. पहले यह 10 फीसदी थी.
कैसे लागू होगा ये बदलाव :
इसके बाद के स्लैब और दर में कोई बदलाव नहीं किया गया है. यानी 5 से 10 लाख तक की आमदनी पर टैक्स दर 20 फीसदी और 10 लाख से ज्यादा आमदनी पर 30 फीसदी टैक्स देना होगा. साथ ही सरचार्ज में भी बदलाव किया गया है. अब 50 लाख से एक करोड की आमदनी पर 10 फीसदी सरचार्ज और एक करोड़ से ज्यादा की आमदनी पर 15 फीसदी सरचार्ज देना होगा.
इस तरह से देना होगा टैक्स :
यानी अगर आपकी आमदनी 3 लाख रुपये तक है तो छूट की वजह से आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा. अगर आपकी आमदनी 4 लाख रुपये है तो आप को 7.5 हजार रुपये टैक्स देना होगा. वहीं अगर आमदनी 5 लाख रुपये है तो आपको साढ़े 12 हजार रुपये टैक्स देना होगा, 6 लाख रुपये आमदनी पर 12,500 हजार रुपये के साथ साथ 20 हजार और यानी 32,500 रुपये टैक्स देना होगा.
हालांकि वेतनभोगी वर्ग को स्टैंडर्ड डिडक्शन, 80सी और 80सीसीसी के तहत मिलने वाली छूटों का कुछ फायदा और मिल सकता है. चूंकि वित्त मंत्री ने एक्साइज और कस्टम ड्यूटी में कोई बदलाव नहीं किया है इसलिए फिलहाल लोगों की जेब में कुछ और पैसा बचा रहेगा.