पहले से कई गुना ज़्यादा हुआ ट्रैफिक नियम उल्लंघन करने का जुर्माना, देखें नयी लिस्ट
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा के बाद बुधवार को राज्यसभा में मोटर वाहन (संसोधन) विधेयक पारित करवा लिया है। इस बिल के पक्ष में 108 वोट पड़े, तो वहीं विपक्ष में मात्र 18 वोट पड़े। इस बिल के ज़रिए नितिन गडकरी ने सड़क सुरक्षा को पहले अधिक मजबूत बनाने का दावा किया है। साथ ही नितिन गडकरी ने ट्रैफिक नियमों में बदलाव लाने के लिए इस बिल को दोनों सदन में पास करवाया, जिसके बाद अब नियम तोड़ने वालों पर भारी भरकम जुर्माना लगेगा और इससे सड़क हादसों में भी कमी आने की उम्मीद जताई गई है। तो चलिए जानते हैं कि हमारे इस लेख में आपके लिए क्या खास है?
नए कानून के तहत सड़क यातायात के नियमों को पहले की अपेक्षा में अधिक सख्त बनाने का प्रयास किया गया है, जिसमें लाइसेंस से लेकर हेलमेट तक का जिक्र किया गया है। यह बिल 16वीं लोकसभा के दौरान ही पारित हो सकता था, लेकिन उस समय राज्यसभा में भारी विवाद हुआ था, जिसकी वजह से इसे निरस्त कर दिया गया था, लेकिन इस बार यह बिल पारित हुआ। राज्यसभा में बिल पेश करते हुए नितिन गडकरी ने कहा कि उन्हें दुख है कि पिछले पांच सालों में सड़क हादसों में बढ़ोत्तरी हुई है, लेकिन इस बिल से लगाम लगाई जा सकती है।
सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार पर लगेगी लगाम
Union Road Transport Minister, Nitin Gadkari on the passing of Motor Vehicles (Amendment) Bill, 2019 in Rajya Sabha: 5 lakh accidents happen in our country causing 1.5 lakh deaths, every year. We are number one in accidents in the world, now we’ve got the chance to correct this. pic.twitter.com/BauLEtBx1K
— ANI (@ANI) July 31, 2019
संसद में बिल पेश करते हुए नितिन गडकरी ने कहा कि सड़क निर्माण में हो रहे भ्रष्टाचार की वजह से ही सड़क हादसें बढ़ें है, जिसकी वजह अब नए बिल के अनुसार, सड़क निर्माण करने वाली कंपनी और इंजीनियरों को जवाब देना होगा। साथ ही दोषी होने पर उन पर कार्रवाई की जाएगी। नितिन गडकरी ने आगे कहा कि इस बिल के तहत अब चार साल से बड़े बच्चों को भी कार में सीट लगाना अनिवार्य हो गया, ऐसा नहीं होने पर कार मालिक पर भारी भरकम जुर्माना का प्रावधान किया गया है।
लगेगा भारी भरकम जुर्माना
नए कानून के तहत यदि दुर्घटना में पीड़ित घायल है या उसकी जान चली गई है, तो आरोपी पर क्रमशः पचास हजार और दो लाख जुर्माना लगाया जाएगा, जोकि पहले 25 हजार तक ही सीमित थी। इसके अलावा नए कानून के तहत अगर आप बिना लाइसेंस के पकड़े जाते हैं, तो आपको 5000 रुपए का जुर्माना भरना होगा, जोकि पहले सिर्फ 500 था। खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाने वालों पर अब 5000 रुपये का जुर्माना लगेगा, जोकि पहले 500 था।
पर्यावरण के नियमों का उल्लंघन करना पड़ेगा भारी
बताते चलें कि नए एक्ट के सेक्शन 110 ए और 110 बी के तहत अब केंद्र सरकार पर्यावरण के नियमों का उल्लंघन करने वाली गाड़ियों को सीज कर सकती है, जिससे अब लोगों के बीच पर्यावरण को लेकर जागरुकता बढ़ेगी। बता दें कि दो पहिया वाहनों पर बैठे नाबालिग बच्चों को भी अब हेलमेट पहनना अनिवार्य हो गया है। अगर कोई बिना हेलमेट के दिखा, तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और लाइसेंस भी जब्त हो सकता है।