दिल्ली में फिर से ऑड-इवन, दो पहिया और CNG वाहनों को मिलेगी छूट
नई दिल्ली: दिल्ली में प्रदूषण थमने कानाम नहीं ले रहा है। स्मॉग के जहरीले चादर ने पूरी दिल्ली को अपने गिरफ्त में ले लिया है। ऐसे में दिल्ली सरकार ने इससे निपटने के लिए अगले सोमवार से शुक्रवार यानी 13 नवमबर से 17 नवम्बर तक फिर से ऑड-इवन शुरू करने फैसला लिया है। इस योजना के अंतर्गत इस दो पहिया वाहनों और CNG वाहनों को छूट दी गयी है।
यह होंगे ऑड-इवन के नियम:
दिल्ली में 5 दिनों के लिए लागू किया जायेगा ऑड-इवन। ऑड-इवन के दायरे में टैक्सी और ऑटो होंगे। उन महिला ड्राइवरों को छूट दी जाएगी जिनके साथ 12 साल की उम्र तक का कोई बच्चा होगा। जिन वाहनों पर CNG का स्टीकर लगा होगा उन वाहनों को भी इस योजना के अंतर्गत छूट दिया जायेगा। कल दोपहर 2 बजे से ही CNG स्टीकर मिलने शुरू हो जायेंगे। वीवीआईपी कारें भी इस योजना के बाहर रखी गयी हैं।
दिल्ली की हवा में साफ़-साफ़ देखा जा सकता है ज़हर का असर:
हवा इस तरह से जहरीली हो चुकी है कुछ देर खुले असमान के नीचे रहने के बाद आँखों में जलन और साँस लेने में दिक्कत होने लगती है। दिल्ली में फैले स्मॉग के जहर की वजह से स्कूलों को भी बंद कर दिया गया है। दिल्ली शहर के अन्दर किसी भी तरह के निर्माण कार्य पर रोक लगा दी गयी है। दिल्ली की हवा में जहर का असर साफ़-साफ़ देखा जा सकता है। एनजीटी और दिल्ली उच्च न्यायालय ने अलग-अलग सरकारों और संस्थाओं को जमकर फटकार भी लगायी है।
एनजीटी और दिल्ली हाईकोर्ट ने लगाई दिल्ली सरकार को फटकार:
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल और स्वास्थ्य मंत्री महेश शर्मा ने अपनी तरफ से इस मामले में सफाई पेश की है। एनजीटी और दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार के साथ अनेक संस्थाओं को भी फटकार लगायी है। एक तरफ दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार को ऑड-इवन अपनाने की सलाह दी थी, वहीँ दूसरी तरफ हेलीकॉप्टर से पानी का छिड़काव ना होने पर एनजीटी ने अपनी नाराजगी जताई है।