विरोध करने वालों को झटका, सुप्रीम कोर्ट का आदेश 31 दिसंबर तक जोड़ा जाये सभी बैंक खतों को आधार से
नई दिल्ली: आधार को हर जगह जरुरी करने के केंद्र सरकार के फैसले का कड़ा विरोध करने वाले लोगों को बड़ा झटका लगा है। जो लोग आधार को हर जगह लिंक करने का विरोध कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने उन्हें बहुत बड़ा झटका दिया है। आज सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड की अनिवार्यता पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि सभी बैंक खातों को 31 दिसंबर 2017 तक आधार से लिंक किया जाये।
मोबाइल नंबर को लिंक कराने की आख़िरी तारीख है 6 फ़रवरी:
आपको बता दें टेलिकॉम कंपनियाँ भी मोबाइल नंबर को आधार से लिंक करने का निर्देश दे चुकी हैं। जिसका कई लोग खुलकर विरोध कर रहे हैं। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि दम है तो मेरा मोबाइल नंबर बंद कर के देखे टेलिकॉम कंपनी। जानकारी के लिए आपको बता दें फ़ोन को आधार से लिंक करने की अंतिम तारीख 6 फ़रवरी 2018 है। अगर इससे पहले आपने अपने मोबाइल नंबर से लिंक नहीं करवाया तो नंबर बंद हो जायेगा।
केंद्र ने कहा कि बढ़ाई जा सकती है आख़िरी तारीख:
कोर्ट ने कहा कि सभी फ़ोन कम्पनियों और बैंकों को अपने ग्राहकों को आख़िरी तारीख बता देनी चाहिए। जिससे ग्राहकों को बाद में किसी देक्कत का सामना ना करना पड़े। दूसरी तरफ केंद्र ने कोर्ट से कहा कि अभी इसपर आख़िरी फैसला लेना है। हम आख़िरी तारीख 31 मार्च 2018 तक बढ़ा सकते हैं। पहले ही केंद्र सरकार ने कई सरकारी योजनाओं के लिए आधार को अनिवार्य कर दिया है। केंद्र सरकार ने सभी को अपने बैंक खतों और मोबाइल नंबरों को आधार से लिंक कराने के लिए कहा था।
कई बार सामने आयी है बायोमैट्रिक प्रणाली की गड़बड़ियाँ:
केंद्र के इस फैसले को लेकर कई सवाल भी उठ रहे हैं। हाल ही में कर्नल मैथ्यू थॉमस ने कोर्ट में याचिका दायर करके गुहार लगाई है कि बायोमैट्रिक प्रणाली की गड़बड़ियाँ कई बार सामने आयी हैं। इस वजह से इसकी वैद्यता भी शक के घेरे में है। इसके साथ ही हर नागरिक की सुविधा और बुनियादी अधिकार के चलते इसकी अनिवार्यता उचित नहीं है।