…तो क्या दिवाली के पटाखों के बाद जल्द ही हिंदुओं के चिता जलाने पर भी लग सकती है रोक?
नई दिल्ली – सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली-एनसीआर और महाराष्ट्र के रिहायशी इलाकों में पटाखों की बिक्री बैन लगाने के बाद से सोशल मीडिया पर जबरदस्त बहस छिड़ी हुई है। अब इस बहस में त्रिपुरा के राज्यपाल तथागत रॉय ने कुछ ऐसा कह दिया है कि बवाल मच गया है। राज्यपाल तथागत रॉय ने ट्वीट किया है कि, “कभी दही हांडी, आज पटाखा, कल को हो सकता है प्रदूषण का हवाला देकर मोमबत्ती और अवार्ड वापसी गैंग हिंदुओ की चिता जलाने पर भी याचिका डाल दे।” Diwali cracker ban Tripura governor.
हिंदुओं के चिता जलाने पर भी लग सकती है रोक
आपको बता दें कि अपने ट्वीट्स के कारण अक्सर चर्चा में रहने वाले त्रिपुरा के गवर्नर तथागत रॉय के इस ताजा ट्वीट ने एक बार फिर सोशल मीडिया पर बवाल मचा दिया है। तथागत राय ने दिल्ली एनसीआर में सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाए गए पटाखों की बिक्री पर बैन के बाद ट्वीट में लिखा है कि, जल्द ही हिन्दुओं के अंतिम संस्कार पर भी रोक लग सकता है। ट्वीट – “कभी दही हांडी, आज पटाखा, कल को हो सकता है प्रदूषण का हवाला देकर मोमबत्ती और अवार्ड वापसी गैंग हिंदुओ की चिता जलाने पर भी याचिका डाल दे।”
अवॉर्ड वापसी गैंग चिता जलाने पर भी याचिका डाल दे
त्रिपुरा के राज्यपाल तथागत रॉय दिवाली पर होने वाली आतिशबाजी पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगाए जाने से काफी नाराज़ हैं। उन्होंने उन्होंने ट्विटर के जरिए ‘मोमबत्ती और पुरस्कार वापसी गिरोह’ पर निशाना साधते हुए कहा है कि, हो सकता है ये लोग जल्द ही वायुप्रदूषण के डर से हिंदूओं के दाह संस्कार पर भी अर्जी ड़ाल दे। आपको बता दें कि एक न्यूज चैनल से बातचीत के दौरान भी त्रिपुरा के राज्यपाल ने इस मुद्दे पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा था कि, वो एक हिंदू होने के नाते सुप्रीम कोर्ट के आदेश से नाराज़ हैं।
रिहायशी क्षेत्रों में पटाखों की बिक्री पर रोक
आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक अजीबो गरीब फैसला देते हुए दिवाली के दौरान दिल्ली-एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर रोक लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट के दिल्ली-एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने पर त्रिपुरा के राज्यपाल तथागत रॉय ने अपना गुस्सा जाहिर किया है। दिल्ली के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी महाराष्ट्र के रिहायशी इलाकों में पटाखे बेचने पर रोक लगा दिया है। हालांकि, हाईकोर्ट का यह आदेश पटाखे फोड़ने के खिलाफ नहीं है, बल्कि सिर्फ रिहायशी इलाकों में बिक्री पर रोक के लिए है।