विधवा पुनर्विवाह पर सरकार का बड़ा फैसला, विधवा से शादी करने पर मिलेगी 2 लाख की राशि
विधवा विवाह से तात्पर्य ऐसी महिला से विवाह है जिसके विवाह उपरांत उसके पति का देहांत हो गया हो और वह वैध्वय जीवन व्यतीत कर रही हो. कुलीन वर्गीय ब्राह्मणों में यह व्यवस्था थी कि पत्नी के निधन हो जाने पर वह किसी भी आयु में विवाह कर सकते हैं. यह आयु वृद्धावस्था भी हो सकती थी. पत्नी के रूप वह किशोरवय लड़की का चयन करते थे और जब उनकी मृत्यु हो जाती थी तो उस विधवा को समाज से अलग कर उसके साथ पाश्विक व्यवहार किया जाता था. जो महिलाएं इस तरह के व्यवहार को सहन नहीं कर पाती थीं, वह खुद को समर्थन देने के लिए वैश्यावृत्ति की ओर कदम बढ़ा लेती थीं.
विधवा से शादी करने पर मिलेगी 2 लाख की रकम
पति की मौत के बाद उनकी विधवाओं का दर्द कोई नहीं समझ सकता. अकेले जीवन व्यतीत करना कितना मुश्किल होता है यह केवल उन्ही को पता होता है. क्योंकि पूरा जीवन अकेले व्यतीत करना कोई आसान काम नहीं है. अपना सुख दुःख बांटने के लिए सभी को एक हमसफ़र की ज़रुरत पड़ती है. इसी बात को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने विधवाओं के हित में एक बेहद ही सराहनीय कदम उठाया है. विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देने के लिए सरकार हर उस व्यक्ति को दो लाख रुपये देगी जो किसी विधवा से शादी करेगा. लेकिन यह रकम 45 से कम आयु की विधवा से शादी करने पर ही दी जायेगी.
हर साल एक हज़ार विधवा का पुनर्विवाह
सरकार के मुताबिक ऐसी पहल देश में पहली बार हुई है. इस नेक पहल से हर साल लगभग 1000 विधवाओं का पुनर्विवाह होने की संभावना है. जुलाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देने के लिए योजना बनाने के लिए कहा था. उसी को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने यह कदम उठाया है. हम आपको बता दें कि विधवा पुनर्विवाह को मान्यता साल 1856 में ही मिल गयी थी. लेकिन आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो विधवाओं से शादी करने से परहेज़ करते हैं. सरकार के इस कदम का मकसद ऐसे लोगों की सोच को खत्म करना है.
मध्य प्रदेश सरकार इस योजना के लिए हर साल 20 करोड़ लगाएगी. इस योजना के अंतर्गत 18 से 45 साल तक की विधवा से शादी करने पर प्रोत्साहन के रूप में 2 लाख रुपये की राशि दी जायेगी. इस योजना से जुड़ी सभी तैयारियां हो चुकी हैं. बस देर है तो इसे फाइनेंस डिपार्टमेंट भेजने की. योजना के फाइनेंस डिपार्टमेंट पहुंचते ही इसे कैबिनेट के सामने पेश किया जाएगा और तीन महीने के अंदर प्रभावी होने की उम्मीद जताई जा रही है.
लोग इस स्कीम का दुरूपयोग न करें इसके लिए भी कुछ सख्त नियम और कानून बनाये गए हैं. नियम के अनुसार किसी भी विधवा से केवल वही व्यक्ति शादी कर सकता है जिसकी पहले कभी शादी नहीं हुई हो. जिस व्यक्ति की पहले एक बार शादी हो चुकी है वह इस इनाम का हक़दार नहीं होगा. मध्य प्रदेश सरकार की यह सोच तो सराहनीय है पर देखना है कि उनकी इस योजना से कितनी विधवा महिलाओं का घर बस पाता है.