Breaking news

बकरों को लेकर विवाद के बीच बॉम्बे हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, कहा- बिना इजाजत सोसाइटी मे कुर्बानी गलत

बकरा ईद पर बकरों की कुर्बानी के मद्देनजर बाॅम्बे हाई कोर्ट का एक बड़ा फैसला सुर्खियों में बना हुआ है। दरअसल, मुंबई से ही सटे मीरा रोड स्थित हाउसिंग सोसायटी में कुर्बानी के लिए लाए गए बकरों को लेकर विवाद शुरू हुआ है। इसी बीच बॉम्बे हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने इसी तरह के एक मामले की सुनवाई के दौरान यह निर्देश दिया है कि बिना इजाजत सोसाइटी में जानवर की कुर्बानी पूरी तरह से गलत है। बता दें कि कोर्ट ने यह निर्देश मीरा रोड स्थित हाउसिंग सोसायटी मामले में नहीं दिया है बल्कि यह मामला मुंबई की एक दूसरी सोसाइटी से जुड़ा हुआ है।

बता दें कि मुंबई के ही एक दूसरी सोसाइटी में जैन समुदाय के लोगों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। दरअसल, नाथानी बिल्डिंग में कुर्बानी के लिए 60 बकरे लाए गए थे। जैन समुदाय के लोगों ने इस कुर्बानी पर रोक लगाने के लिए यह याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता के वकील ने सोसाइटी परिसर में बकरे की कुर्बानी का विरोध करते हुए कोर्ट में यह याचिका दायर की।

इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पुलिस और BMC (बृहन्मुंबई महानगर पालिका) को कड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि सोसाइटी के अंदर घरों में किसी भी जानवर की कुर्बानी ना दी जाए। इसे सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी भी बीएमसी को दी गई है। हाई कोर्ट की स्पेशल बेंच ने अपने अंतरिम आदेश में कहा कि बिना इजाजत सोसाइटी में जानवर की कुर्बानी देना गलत है और ऐसा करने वालों के खिलाफ राज्य सरकार और महा नगर पालिका प्रशासन को कड़ी कार्यवाही करने का निर्देश दिया है।

जेपी इंफ्रा सोसाइटी में कुर्बानी को लेकर विवाद बढ़ा

आपको बता दें कि मीरा रोड स्थित जेपी इंफ्रा की एस्टेला बिल्डिंग में भी मोहसिन खान नाम का शख्स मंगलवार को दो बकरे ले आया। वह परिसर में ही इनकी कुर्बानी करने वाला था। सोसाइटी के बाकी लोगों ने आपत्ति जताई तो वह कुछ लोगों को अपने पक्ष में बुला लाया। दूसरी तरफ से भी लोगों ने हिंदू संगठनों को बुला लिया और बिल्डिंग परिसर में हनुमान चालीसा शुरू करवा दी। विवाद बढ़ता हुआ देखकर पुलिस ने मोहसिन खान को समझाया कि सोसाइटी के नियमों और शर्तों के तहत वह परिसर में बकरे की कुर्बानी नहीं दे सकता। इसके बाद बुधवार की सुबह चार बजे वह बिल्डिंग से बकरों को बाहर ले गया।

वहीं इस मामले में बकरा लाने वाले मोहसिन ने कहा कि इस सोसाइटी में 200 से 250 मुस्लिम परिवार रहते हैं। हर साल बिल्डर हमें बकरा रखने के लिए जगह देता था। लेकिन इस बार बिल्डर ने जगह नहीं होने की बात कह दी। बिल्डर ने कहा कि इसके लिए उन्हें अपनी सोसाइटी से बात करनी होगी। मोहसिन के अनुसार सोसाइटी से भी बकरा रखे जाने के लिए जगह मांगी परंतु सोसाइटी की तरफ से भी कोई जगह नहीं मिली। ऐसा भी बताया जा रहा है कि मोहसिन खान की पत्नी यास्मीन ने पुलिस स्टेशन में 40 अनजान लोगों के खिलाफ और 8 नामजद लोगों पर एफआईआर दर्ज करवा दी। यास्मीन ने आरोप लगाया कि सोसाइटी में उनके पति के साथ इन लोगों ने धक्का-मुक्की की और मोहसिन को आतंकी कहा। पुलिस पूछताछ और जांच कर रही है।

Back to top button