राम रहीम केस : हरियाणा और पंजाब में इंटरनेट सेवा बंद, कोर्ट ने दिया सेना लगाने का आदेश
नई दिल्ली – डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम के खिलाफ चल रहे रेप केस में पंचकूला की सीबीआई कोर्ट 25 अगस्त (शुक्रवार) को फैसला सुनाने वाली है। लेकिन फैसला आने से पहले ही राम रहीम के लाखों समर्थक बवाल करने कि फिराक में सक्रिय हो गए हैं, जिसे देखते हुए प्रशासन ने हरियाणा और पंजाब में धारा 144 लगा दिया है। अब इस मामले में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए पूछा है कि धारा 144 लागू होने के बावजूद इतने लोग कैसे इकट्ठा हो गए। Internet service closed in Haryana and Punjab.
राज्य सरकार ने इंटरनेट सेवा पर लगाई रोक
हालात को मद्देनजर रखते हुए राज्य सरकार ने सोशल मीडिया के जरिए कोई अफवाह न फैले इसके लिए इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। आपको बता दें कि गुरमीत राम रहीम के लगभग दो लाख अनुयायी पंचकूला और दोनों राज्यों एवं इसके आसपास के इलाके डेरा डाले हुए हैं।
हालांकि, पुलिस प्रशासन अनुयायियों को इक्ट्ठा होने से रोकने के लिए कई अन्य कदम भी उठा रहा है। इसी के तहत हरियाणा रोडवेज से चंडीगढ़ और पंचकूला के लिए चलाने वाली बसों को बंद कर दिया गया है। खबर के मुताबिक, चंडीगढ़ से 45 किलोमीटर दूर अंबाला शहर में किसी भी सरकारी, निजी और अन्य वाहन को जाने की अनुमति नहीं दी गई है।
क्या है राम रहीम का मामला
राम रहीम का मामला का यह मामला उस वक्त सामने आया जब वर्ष 2002 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को पत्र लिखकर एक साध्वी ने बाबा गुरमीत राम रहीम पर यौनशोषण का आरोप लगाया। साध्वी ने वाजपेयी के अलावा मीडिया और पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को भी भेजा था। हाईकोर्ट ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी थी और सीबीआई ने रहीम के खिलाफ धारा 376 और 506 के तहत आरोप तय किये थे।
इस मामले का फैसला 25 अगस्त को आने वाला है, जिसे देखते हुए ऐसी आशंका है कि रहीम के अनुयायी हरियाणा और पंजाब में दंगा कर सकते हैं। इसलिए दोनों राज्यों में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार से सुरक्षा-व्यवस्था बनाये रखने के लिए सेना की भी मदद मांगी है। केंद्र सरकार ने भी किसी भी स्थिति से निपटने के लिए हर संभव मदद करने के लिए हामी भर दी है।