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सेना पर पत्थरबाज़ी करने वालों पर पेलेट गन का इस्तेमाल बंद हो – J&K हाईकोर्ट

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जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय ने शनिवार को संसद में केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा दिए गए बयान के मद्देनजर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पैलेट बंदूक का उपयोग बंद कर देने के आदेश दिए हैं।

गृहमंत्री ने लोकसभा में कहा है कि पैलेट गन का विकल्प ढूंढने के लिए हमने विशेषज्ञों की एक समिती का गठन किया है, जो जल्द ही इस विषय में अपने निर्णय देगी। जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत की एक खंड पीठ ने कहा कि, यह बयान पैलेट गन के इस्तेमाल को बंद करने के लिए पर्याप्त है।

मुख्य न्यायाधीश एन पॉल वसंतकुमार और जस्टिस मुजफ्फर हुसैन अत्तर ने कहा कि “राजनाथ सिंह का यह बयान भी मतलब है कि पैलेट बंदूकें काफी घातक भी है। अदालत का काम निष्पक्ष और न्यायप्रिय रहना है।”

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