मुस्लिम लड़के ने 17 साल की लड़की को मंदिर में माला पहनाई और करने लगा दुष्कर्म, जज ने सुनाई सजा
छत्तीसगढ़ से एक हैरान करने वाला केस सामने आया है। यहां एक मुस्लिम युवक ने पहले एक नाबालिग लड़की को अपने प्रेमजाल में फंसाया। इसके बाद उसका रेप करने की साजिश रची। साजिश के तहत पहले वो लड़की को बहला फुसलाकर मंदिर में ले गया। वहां उसने शादी के नाम पर बस माला पहना दी।
माला पहनाने के बाद उसको घर ले गया और नाबालिग लड़की का बलात्कार करना शुरू कर दिया। मुस्लिम युवक 8 महीने तक नाबालिग का रेप करता रहा। एक दिन वो तंग होकर भाग निकली और दादी के घर आ गई। जब दादी के घर में भी युवक ने पीछा नहीं छोड़ा तो लड़की ने पुलिस में केस कर दिया। जानें फिर क्या हुआ?
छत्तीसगढ़ के दुर्ग का है मामला
ये मामला छत्तीसगढ़ के दुर्ग का है। यहां शेख नवाब नाम का मुस्लिम युवक रहता था। उसकी जान पहचान पास ही में रहने वाली 17 साल की नाबालिग हिन्दू लड़की से हो गई। इसके बाद शेख ने लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाने का प्रयास किया। वो उससे दोस्ती और प्यार की बात करने लगा और अपने जाल में फंसाने लगा।
जब लड़की 17 साल की थी तो शेख उससे शादी की जिद करने लगा। लड़की ने शादी करने से मना कर दिया तो वो उसको जान से मारने की धमकी देने लगा। इसके बाद वो शादी न करने पर अपनी जान भी देने की धमकी देने लगा। एक दिन वो पीड़िता को बहला फुसलाकर साईं मंदिर ले गया।
माला पहनाई और करने लगा रेप
दिसंबर 2017 को एक दिन पंचशील नगर चरोदा निवासी शेख नवाब पीड़िता को जबरदस्ती साईं मंदिर ले गया। वहां पर शादी करने के नाम पर उसने पीड़िता को माला पहना दी और बोला कि हम दोनों की शादी हो गई है। इसके बाद उसको अपनी बीवी बताने लगा और खारून ग्रीन सिटी कुम्हारी के एक घर में ले आया।
इस मकान में दोषी लड़के ने नाबालिग का रेप करना शुरू कर दिया। वो लगातार 8 महीने तक पीड़िता से बलात्कार करता रहा। उसने साल दिसंबर 2015 से लेकर मई 2016 तक कई बार नाबालिग लड़की का रेप किया। जब पीड़िता उसकी हरकतों से परेशान हो गई तो मौका पाकर वो अपनी दादी के घर चली आई। हालांकि यहां भी उसको चैन नहीं मिल सका।
कोर्ट पहुंचा मामला तो जज ने सुनाई ये सजा
शेख नवाब ने दादी के घर पर भी पीड़िता का पीछा नहीं छोड़ा। वो यहां भी उसको परेशान करने लगा। इसके बाद परेशान पीड़िता ने पुलिस में रिपोर्ट कर दी। पुलिस ने शेख नवाब को गिरफ्तार कर लिया और कोर्ट में पेश किया। कोर्ट में शेख कहने लगा कि उसने पीड़ित से प्रेम विवाह किया था। उसने कोई जबरदस्ती नहीं की है।
इस पर कोर्ट में जज ने कहा कि जब उसने पीड़िता के साथ पहली बार संबंध बनाए तो वो नाबालिग थी। ऐसे में अगर उसने विवाह भी किया था, तब भी ये पॉक्सो एक्ट का उल्लंघन ही होगा। कोर्ट ने शेख को दोषी करार देते हुए 10 साल की जेल की सजा सुनाई है। इसके अलावा उसे 10 हजार रुपये जुर्माना भी भरना होगा।