हाईकोर्ट ने नवाब मलिक की ऐसे कसी नकेल, कहा-वानखेड़े परिवार के खिलाफ बयानबाजी बंद नहीं हुई तो…
नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरा यानी एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के परिवार के खिलाफ हमेशा बयानबाजी के लिए तैयार रहने वाले महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक पर हाईकोर्ट ने नकेल कस दी है। समीर वानखेड़े के पिता की ओर से बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर एक याचिका की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने नवाब मलिक को कड़ी फटकार लगाई है।
आपको बता दें कि समीर वानखेड़े के पिता की ओर से बॉम्बे हाईकोर्ट में महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की गई थी। 3 फरवरी को इस याचिका पर हुई सुनवाई के दौरान बॉम्बे हाईकोर्ट ने नवाब मलिक को कड़ी फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने फटकार लगाते हुए नवाब मलिक से पूछा है कि वानखेड़े परिवार के खिलाफ बार-बार बयानबाजी करके आप साबित क्या करना चाहते हैं?
बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई के दौरान महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक से कहा, ‘आप इस बयानबाजी को जल्द से जल्द रोकिये, नहीं तो वानखेड़े के खिलाफ बोलने की मिली छूट को हमें रद्द करना होगा।’ इस मामले में हाईकोर्ट ने नवाब मलिक से शनिवार तक शपथ पत्र दाखिल करने को भी कहा है। मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी।
हाईकोर्ट की रोक के बावजूद भी नवाब मलिक लगातार वानखेड़े परिवार पर बयानबाजी कर रहे थे, जिसको लेकर वानखेड़े परिवार ने कोर्ट को इस बारे में जानकारी दी थी। इससे पहले भी समीर वानखेड़े के पिता की ओर से हाईकोर्ट में कहा गया था कि नवाब मलिक ने पिछले साल दिसंबर में हाईकोर्ट को दिए गए अपने उस वचन का जानबूझकर उल्लंघन किया, जिसमें मलिक ने समीर वानखेड़े के परिवार के खिलाफ किसी तरह की मानहानिकारक टिप्पणी नहीं करने का वादा किया था।
समीर वानखेड़े के पिता ने पिछले साल हाईकोर्ट में वाद दायर करके नवाब मलिक को उनके और उनके परिवार और समीर वानखेड़े के खिलाफ किसी भी तरह की मानहानिकारिक टिप्पणी और सोशल मीडिया पर ऐसी कोई पोस्ट साझा करने से रोके जाने का अनुरोध किया था, जिससे वानखेड़े परिवार की मानहानि होती है।