PM के सैनिक वर्दी पहनने पर ऐतराज, नौशेरा में फौजी ड्रेस में दिखे थे मोदी, PMO को कोर्ट का नोटिस
प्रयागराज की जिला जज की कोर्ट ने एक निगरानी याचिका पर प्रधान मंत्री कार्यालय यानि पीएमओ को नोटिस भेज है। निगरानी याचिका में नौशेरा दौरे के दौरान प्रधान मंत्री मोदी द्वारा सेना की वर्दी पहने जाने पर को लेकर आपत्ति जताई गई है। क्या है पूरा मामला आपको आगे बताते हैं-
प्रयागराज जिला न्यायालय ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विरुद्ध दाखिल निगरानी याचिका पर प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) को नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। जिला जज नलिन कुमार श्रीवास्तव ने अधिवक्ता राकेश नाथ पांडेय की ओर से प्रस्तुत निगरानी याचिका पर तर्कों को सुनने के बाद यह आदेश दिया। मामले की सुनवाई अब 2 मार्च को होगी।
अधिवक्ता ने डाली निगरानी याचिका
दरअसल, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विरुद्ध अधिवक्ता राकेश नाथ पांडेय ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 153 (3) में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मुकदमा दर्ज करने का आदेश जारी किए जाने की प्रार्थना की थी। दाखिल अर्जी में आरोप लगाया था कि चार नवंबर 2021 को जम्मू कश्मीर के नौशेरा में प्रधानमंत्री ने भारतीय सेना की वर्दी पहनी थी, जो धारा 140 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंडनीय अपराध है इसलिए पीएम के खिलाफ केस लिखा जाना चाहिए।
पहले खारिज हो गई थी अर्जी
21 दिसंबर 2021 को प्रार्थना पत्र की सुनवाई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हरेंद्र नाथ ने की थी। तब मामले में कोर्ट ने कहा कि घटना न्यायालय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं हुई है। इस मामले की सुनवाई वही मजिस्ट्रेट कर सकता है, जो स्थानीय अधिकारिता रखता हो। पोषणीयता के आधार पर सीजेएम. हरेंद्र नाथ ने प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया था।
उसके बाद इस आदेश को जिला जज के समक्ष निगरानी याचिका प्रस्तुत कर चुनौती दी गई और आदेश निरस्त किए जाने की मांग की गई। अब निगरानी याचिका की सुनवाई के बाद जिला जज ने नोटिस जारी करने का आदेश दिया है।