बिहार राज्य में सख्त हुई पाबंदियां, नाइट कर्फ्यू के साथ मंदिर, जिम-पार्क-क्लब, अगले आदेश तक बंद
देश और दुनिया में कोरोना वायरस एक बार फिर से अपने पैर पसार रहा है. देश के कई राज्यों पर इसका काफी गहरा असर देखने को मिल रहा है. बिहार में कोरोना संक्रमण (Coronavirus) की मौजूदा स्थिति को देखते हुए आज से राज्य में नई गाइड लाइन जारी की गई है. अब नाइट कर्फ्यू के साथ-साथ कई नियमों में बदलाव किया गया है.
राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) की अध्यक्षता में की गई क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में लिए गए फैसले आज से लागू होने जा रहे है. बिहार में 6 जनवरी से 21 जनवरी तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा. यह रात के 10 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक प्रभावी रहेगा. इसके साथ ही नाइट कर्फ्यू के अलावा राज्य के सभी जिम, मॉल, मंदिर और पार्क आदि को भी बंद किया गया है.
50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खोले जा सकेंगे स्कूल
यहाँ पर क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की हुई बैठक में ये निर्णय लिया गया है कि आवश्यक सेवाओं से जुड़ी दुकानों को छोड़कर प्रदेश भर की सभी दुकानें रात के आठ बजे तक ही खुली रह सकेंगी. वहीं इसके अलावा कक्षा 9वीं से 12वीं तक की क्लास और सभी कॉलेज 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खोले जा सकेंगे. इसके साथ ही इन सभी जगहों पर ऑनलाइन क्लास को प्राथमिकता देने की बात भी कही गई है.
शादी में सीमित किये सिर्फ 50 लोग
राज्य सरकार ने इसके साथ ही शादी और श्राद्ध को लेकर भी सख्ती बरती है. इस वजह से अगर आप 21 जनवरी से पहले शादी करने वाले हैं तो सिर्फ 50 लोगों की अनुमति ही मिलेगी. इसमें वर और वधु पक्ष को मिलाकर 50 की संख्या तय की गई है. वहीं, श्राद्ध कार्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे.
यहाँ जानें क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप बैठक की महत्वपूर्ण बातें
राज्य में आवश्यक सेवाओं को छोड़ कर सभी दुकानें सिर्फ 8 बजे तक खुली रहेंगी.
रात में 10 बजे से सुबह पांच बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगी.
कक्षा 9, 10, 11 एवं 12 की क्लास एवं सभी कॉलेज 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलें रहेंगे.
सभी ऑनलाइन क्लास को प्राथमिकता दी जाएंगी.
क्लास 8 तक के सभी क्लास ऑनलाइन ही चलेंगे.
कोचिंग क्लास भी 9, 10, 11, 12 के लिए 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे.
शादी विवाह में अधिकतम 50 व्यक्ति रहेंगे. वहीं अंतिम संस्कार में 20 व्यक्ति की अनुमति होगी.
राज्य के सभी पूजा स्थल श्रद्धालुओं के लिए अगले आदेश तक बंद रहेंगे. केवल पुजारी ही पूजा कर पाएंगे.
राज्य के सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खोले जा सकेंगे
इन जगहों पर किसी भी बाहरी व्यक्ति के कार्यालय में प्रवेश वर्जित रहेगा.
शॉपिंग मॉल पूरी तरह से बंद रहेंगे.
किसी भी राजनीतिक/सामुदायिक/सांस्कृतिक सार्वजनिक आयोजनों में अधिकतम 50 व्यक्ति की अनुमति होगी. परंतु इसके लिए भी जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी.
रेस्टोरेंट/ढाबे आदि 50% कैपेसिटी के साथ खुलेंगे.
सिनेमा हॉल/जिम/पार्क/क्लब/स्टेडियम/ स्वीमिंग पूल पूर्णतः बंद रहेंगे.