पुलिस पर पिस्तौल तानने वाला शाहरुख़ बोला- पेशी के लिए मुझे अलग से गाड़ी चाहिए, जज ने सुनाया फरमान
पहले कानून हाथ में लेकर हिंसा फैलाना और फिर जब अपने किए पर पेशी के लिए जाना हो तो उसमे भी कानून के नियमों की अवहेलना करना. यह बात हो रही है दिल्ली दंगों (Delhi Riots Shahrukh) से जुड़े मामलों में आरोपी शाहरुख पठान की. जिसे इस मामले में हाल ही में अदालत में पेश होना था हालांकि उसने जेल वैन में चढ़ने से इनकार कर दिया और अपने लिए अलग से वैन की मांग की थी.
जब अदालत तक यह बात पहुंचीं तो अदालत ने साफ़ कह दिया कि उसे खर्जे वाली जेल वैन में ही बिठाकर पेशी के लिए लाया जाए. अदालत ने दिल्ली दंगों से जुड़े मामलों के आरोपी शाहरुख पठान के बारे में कहा कि जब उसे नियमित रूप से कोर्ट में पेश किया जा रहा है तो ऐसी स्थिति में वो किसी से भी इस तरह की मांग नहीं कर सकता है. उसे अदालत में कैसे पेश करना है यह वो तय नहीं कर सकता है.
आरोपी शाहरुख़ ने की थी अलग वैन की मांग…
हाल ही में मामले की सुनवाई के समय एक बार आरोपी की अदालत में पेशी नहीं हुई थी. कारण सामने आया कि शाहरुख़ अलग से जेल वैन की मांग कर रहा था. अडिशनल सेशन जज अमिताभ रावत ने जानकारी देते हुए जाफराबाद थाने में दंगा-फसाद और आर्म्स एक्ट के तहत अपराधों के लिए दर्ज मामले में सुनवाई करते हुए बताया कि निर्देश के बावजूद आरोपी को मामले की सुनवाई के दौरान अदालत के सामने पेश नहीं किया गया. इसके बाद जज ने जेल सुपरिंटेंडेंट को नोटिस जारी कर इस पर जवाब मांगा.
लॉक-अप इन्चार्ज ने अर्जी दायर कर दिया जवाब…
अडिशनल सेशन जज अमिताभ रावत से मिले नोटिस का जवाब कड़कड़डूमा कोर्ट के लॉक-अप इन्चार्ज ने अर्जी दायर कर दिया. उन्होंने बताया कि शाहरुख़ को अदालत में मामले की सुनवाई के लिए पेश करना था लेकिन उसने अलग से वैन की मांग करते हुए खर्जे वाली जेल वैन में चढ़ने से मना कर दिया.
सफाई में लॉक-अप इंचार्ज ने संसाधनों की कमी का हवाला देते हुए कहा कि अगर शाहरुख़ के जैसी मांग सभी आरोपी करने लगे तो उसे पूरा करना समभाव होगा. इसके अलावा लॉक-अप इंचार्ज ने आरोपी का लिखित बयान भी पेश किया जिसमे उसने अलग से वैन की मांग की थी.
बता दें कि फरवरी 2020 में दिल्ली दंगों के दौरान शाहरुख़ पठान एक पुलिसकर्मी पर पिस्तौल तानते हुए नज़र आया था. उसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर भी ख़ूब वायरल हुई थी जिसके बाद उसे गिरफ़्तार कर लिया था.