जानिए जीएसटी लागू होने के बाद बॉलीवुड और सिनेमा प्रेमियों पर कैसे पड़ेगा असर?
मुंबई: आज 1 जुलाई से जीएसट टैक्स प्रणाली पुरे देश में लागू हो गयी है। जीएसटी अपने साथ कई लोगों के लिए खुशियों की सौगात लेकर आया है तो कई लोगों के जेब पर इसकी वजह से काफी असर पड़ने वाला है। जीएसटी को लेकर पुरे देश में विरोध प्रदर्शन जोरो पर हो रहा है। कुछ लोगों का दावा है कि इससे चीजें महँगी हो जायेंगी। लोगों का मनोरंजन भी काफी महँगा हो जायेगा। GST effect on bollywood.
सिनेमा हॉल ने कर दिए अपने टिकट सस्ते:
लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि वाराणसी का एक सिनेमाघर लोगों के सारे दावों को फेल करता हुआ दिख रहा है। जी हाँ वहाँ के एक सिनेमाघर ने लोगों को जीएसटी से मिलने वाले फायदे को सीधे तौर पर देने की पेशकश की है। सिनेमा हॉल के टिकट काफी सस्ते कर दिए गए हैं। ऐसा दावा किया जा रहा था कि जीएसटी लागू होने के बाद फिल्म इंडस्ट्री को काफी नुकसान होगा। लेकिन वाराणसी की सिनेमा इंडस्ट्री इस टैक्स प्रणाली से काफी खुश दिख रही है।
भोजपुरी सिनेमा की इस टैक्स प्रणाली से निकल पड़ी है। उत्तर प्रदेश में मनोरंजन कर के तौर पर लोगों से 66 प्रतिशत वसूला जाता था। इससे कम आय वाले दर्शकों को काफी बोझ पड़ता था। इस टैक्स को कम करने को लेकर समय-समय पर लोग माँग करते रहे, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने टैक्स कम नहीं किया। अब जबकि जीएसटी लागू हो गया है तो यह टैक्स 66 प्रतिशत से घटकर 18 प्रतिशत तक हो गया है।
टैक्स से मिलने वाला लाभ सीधे तौर पर मिलेगा दर्शकों को:
यह राहत भोजपुरी के अग्रणी सिनेमा हॉल आनंद मंदिर को भी मिला है। इससे छोटे तबके के सिनेमा प्रेमी काफी खुश हैं। आनंद मंदिर ने यह ऐलान किया है कि वह टैक्स में मिलने वाली छूट को सीधे दर्शकों को देगा। अब 100 रूपये से कम की टिकट के लिए 18 प्रतिशत टैक्स देना पड़ेगा और उससे अधिक के टिकट के लिए 28 प्रतिशत, जो पहले की अपेक्षा काफी कम है। सिंगल थिएटर पर जीएसटी का असर मल्टीप्लेक्स के मुकाबले काफी कम पड़ेगा।
इस समय 100 रूपये का टिकट केवल सिंगल थिएटर में ही मिल सकता है। अगर जीएसटी लागू होने के बाद टिकट के दाम कम हो जाते हैं तो फिर से सिंगल थिएटर में फिल्म देखने वालों की लाइन लग जाएगी। पिछले कुछ दिनों से सिंगल थिएटर का हाल काफी बुरा चल रहा था। कई सिंगल थिएटर तो बंद भी हो गए थे। अब जीएसटी आ जाने के बाद मनोरंजन कर के तौर पर लोगों से ज्यादा से ज्यादा 28 प्रतिशत ही टैक्स वसूला जायेगा।