बैंक लॉकर के बारे में इस नए खुलासे को जानकर दंग रह जायेंगे आप, जानें क्या है मामला!
नई दिल्ली: अगर बैंक में आपका लॉकर है, तो आपके लिए हम एक बेहद अहम जानकारी लेकर आये हैं जो शायद आप नहीं जानते होंगे. आपको बता दें कि बैंक के लॉकर में रखा आपका कोई कीमती सामान किसी परिस्थिति में अगर चोरी हो जाये या खो जाये तो उसके लिए आपका बैंक जिम्मेदार नहीं होगा. आपको हुए नुकसान के लिए बैंक कोई क्षतिपूर्ति नहीं देगा. बल्कि सभी नुकसान को झेलने के लिए आप खुद ही जिम्मेदार होंगे. bank locker.
खुलासा एक आरटीआई एप्लीकेशन के जवाब से हुआ :
इस बात का खुलासा एक आरटीआई एप्लीकेशन के जवाब से हुआ, आरटीआई के जवाब में अलग अलग बैंकों ने अलग अलग बातें कहीं मगर किसी ने स्पष्ट जवाब नहीं दिया, आपको बता दें कि अधिवक्ता और आरटीआई आवेदक कुश कालरा ने इस बात को मीडिया के सामने रखा, उन्होंने कहा कि बैंकों का ऐसा रवैया गुटबंदी और गैर प्रतिस्पर्धा को दर्शाता है, और वो पारदर्शिता के नियम के तहत इसकी शिकायत भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग से करेंगे.
कालरा ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग को बताया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आरटीआई के जवाब में यह जानकारी दी है कि बैंक लॉकर से चोरी होने या सामान के गुम होने के सम्बन्ध में कोई स्पष्ट आदेश नहीं दिया है. आरबीआई ने कोई गाइडलाइन जारी करके यह नहीं बताया है कि ऐसी किसी स्थिति में ग्राहक को कितनी भरपाई की जाएगी. उन्होंने बताया कि आरटीआई में भरपाई से जुडी जानकारी मांगे जाने पर सभी बैंकों ने अपना पल्ला झाड़ने वाला जवाब दिया है. उन्होंने कहा कि इसके जवाब में सभी 19 बैंकों ने अजीब तर्क दिए हैं.
बैंकों ने जवाब दिया कि हमारा रिश्ता ग्राहक से मकान मालिक और किरायेदार जैसा होता है, उन्होंने बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, पंजाब नैशनल बैंक, यूको और कैनरा जैसे बैंकों से जानकारी मांगी थी, बैंकों के मुताबिक जिस तरह से किरायेदार अपने सामान के लिए खुद जिम्मेदार होता है वैसे ही लॉकर का ग्राहक अपने लॉकर में रखे सामान के लिए खुद जिम्मेदार होता है. भले ही लॉकर पर बैंक का मालिकाना हक क्यों न हो. कुछ बैंकों ने अपने लॉकर हायरिंग अग्रीमेंट में भी स्पष्ट किया है कि लॉकर में रखा गया सामान कस्टमर के अपने रिस्क पर है और बैंक इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा.