क्रूज ड्रग्स केस: शाहरुख के नशेड़ी बेटे आर्यन खान को मिली जमानत, लेकिन फिर भी रहेगा जेल में
मुंबई : आखिरकार लंबे इंतज़ार के बाद शाहरुख़ खान के आरोपी बेटे आर्यन खान को मुंबई क्रूज ड्रग्स मामले में मुंबई की जिला अदालत ने जमानत दे दी है. शाहरुख और उनकी पत्नी गौरी एवं उनके वकील लंबे समय से आर्यन की जमानत के लिए कोशिशें कर रहे थे हालांकि कई बार जमानत अर्जी रद्द कर दी गई. लेकिन गुरुवार को अदालत ने आर्यन खान की जमानत के आदेश दे दिए.
गौरतलब है कि बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने आर्यन खान के साथ ही दो अन्य आरोपी अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की जमानत के आदेश भी दिए हैं. आर्यन खान को मिली जमानत के बाद उसके वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने जानकारी देते हुए कहा है कि, आर्यन, अरबाज और मुनमुन, तीनों को जमानत मिलने के बाद कल या परसों जेल से रिहा किया जाएगा.
आर्यन खान की ओर से वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि, ‘सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई रिकवरी अधिकतम नहीं थी. मैं अरबाज के साथ गया था, जिनके पास 6 ग्राम थी, जिसे NCB ने साजिश के तहत कमर्शियल मात्रा जोड़ी है. जो पांच अन्य लोग कर रहे हैं वह मुझ पर लागू किया जा रहा है. जहाज पर 1300 लोग सवार थे. इस बात का कोई सबूत नहीं है कि मैं अरबाज और अचित आरोपी नंबर 17 को जानता था. उनके पास 2.6 ग्राम था. डीलरों के पास 2.6 ग्राम नहीं है, उनके पास 200 ग्राम है.
NCB कह रही है यह संयोग नहीं है. मामला यह है कि अगर यह संयोग नहीं है तो यह एक साजिश है. संयोग का साजिश से कोई लेना-देना नहीं है. यदि दो कमरे में दो लोग भोजन कर रहे हैं तो क्या आप पूरे होटल को पकड़ लेंगे?’
बुधवार को भी हुई थी सुनवाई…
अब तक आर्यन खान केस पर अदलात कई बार जमानत याचिकाओं पर सुनवाई कर चुकी थी हालांकि हर बार जमानत याचिका अदालत ने रद्द कर दी थी. इससे पहले आर्यन की जमानत याचिका पर बुधवार को भी अदालत में सुनवाई हुई हालांकि बुढ़ार को सुनवाई पूरी नहीं हो पाए थी. ऐसे में गुरुवार को फिर सुनवाई हुए और अब बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने फैसला आर्यन सहित तीन अन्य आरोपियों के पक्ष में सुनाया.
अरबाज के वकील बोले- पंचनामा में ड्रग्स के ‘उपयोग’ की बात नहीं
सुनवाई में एक अन्य आरोपी अरबाज मर्चेंट के वकील अमित देसाई ने ने दलील देते हुए कहा था कि, ‘आर्यन, अरबाज और मुनमुन के खिलाफ नशीली दवाओं की बिक्री, खरीद और उपयोग का आरोप है, लेकिन पंचनामा में ‘उपयोग’ के बारे में नहीं कहा गया है. उपयोग करने के आरोप का कोई उल्लेख नहीं है. यह केवल व्यक्तिगत उपभोग के बारे में है, इसलिए गिरफ्तारी पंचनामे ने ही साजिश की बात को खारिज कर दिया है. उन्होंने आगे कहा कि, ‘इस बात के साफ संकेत हैं कि यह consumption (ड्रग्स के) से ज्यादा का मामला नहीं है. हम सब जांच के लिए उपलब्ध है. जांच की गई है और आगे कुछ भी बरामद नहीं हुआ है. हमें जमानत दी जानी चाहिए. ‘
जानें पूरा मामला…
गौरतलब है कि, आर्यन खान और अन्य आरोपियों को NCB ने 2 अक्टूबर को उस जहाज से गिरफ़्तार किया था जो मुंबई से गोवा की ओर जा रहा था और उसमें रेव पार्टी चल रही थी. गिरफ़्तारी के बाद से ही सभी NCB की हिरासत में थे ओर बाद में अदालत ने सभी को मुंबई की आर्थर रोड जेल भेज दिया था.