कुलभूषण जाधव के ऊपर बेबुनियाद आरोप लगाने पर भारत ने पाकिस्तान की इस तरह ख़बर ली
इस्लामाबाद: भारत के पूर्व नौसेना अधिकारी कुलभूषण जाधव ने पाकिस्तान में अपनी फांसी की सजा के खिलाफ याचिका दायर की है। पाकिस्तानी सेना ने यह दावे के साथ कहा कि जाधव ने अपनी याचिका सेना प्रमुख को भेजी है। सेना ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि जाधव ने अपने जासूस होने की बात स्वीकार की है और अपने सभी कामों के लिए माफी भी मांगी है। पाकिस्तानी सेना ने यह भी बताया कि जाधव के बयानों का एक वीडियो भी जारी किया गया है। इस वीडियो में कुलभूषण आतंकी गतिविधियों और जासूस होने की बात स्वीकारते हैं। kulbhushan jadhav.
पाकिस्तान के सभी आरोप हैं बेबुनियाद:
भारत ने इसे पाकिस्तान की चाल बताते हुए इस याचिका को संदिग्ध बताया है। भारत ने यह भी कहा कि पाकिस्तान की किसी भी कार्रवाई में पारदर्शिता नहीं है। भारत सरकार ने पुनः पाकिस्तान द्वारा जाधव पर लगाए गए सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया है। विदेश मंत्रालय ने कुलभूषण की दया याचिका को संदिग्ध बताया है। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि पाकिस्तान की कार्रवाई में पारदर्शिता नहीं है। कुलभूषण जाधव को राजनयिक मदद नहीं मिल रही है।
गढ़े सबूतों से नहीं बदल सकती वास्तविकता:
कुलभूषण की दया याचिका का विवरण और परिस्थितियां स्पष्ट नहीं है साथ ही इसके होने के तथ्य भी संदिग्ध हैं। भारत ने इस महीने के पहले हफ्ते में फिर से जाधव के लिए काउंसलर एक्सेस और उसके परिवार वालों के लिए वीजा की मांग की थी। भारत ने यह भी कहा कि गढ़े हुए तथ्यों से वास्तविकता को नहीं बदला जा सकता है। यह बात सच है कि पाकिस्तान, भारत और जाधव के लिए अपने अंतर्राष्ट्रीय दायित्व का उल्लंघन कर रहा है।
अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने रुकवा दी मौत की सजा:
इधर भारत भी इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय अदालत में ही सुलझाने के लिए जी जान से जुटा हुआ है। पाकिस्तान जो भी अनुचित कदम उठा रहा है, उससे प्रभावित हुए बिना न्याय की उम्मीद कर रहा है। जाधव को मार्च 2016 में गिरफ्तार किया गया था। पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत ने उसे जासूस ठहराते हुए मौत की सजा सुना दी। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय अदालत में अपील की और मौत की सजा को रुकवा दिया।
भारत के तर्क के सामने फीकी पड़ गईं पाकिस्तानी दलीलें:
अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने अंतिम फैसला सुनाये जाने तक फांसी की सजा पर रोक लगा दी है। अंतर्राष्ट्रीय अदालत के जस्टिस रॉनी अब्राहम ने यहां तक कहा कि जाधव को जासूस बताने वाले पाकिस्तान का दावा माना नहीं जा सकता है। पाकिस्तान ने जो भी दलीलें अदालत में दीं वह भारत के तर्कों के सामने फीकी पड़ जा रही हैं। अदालत ने यह भी कहा कि वियना संधि के तहत कुलभूषण को काउंसलर एक्सेस मिलना चाहिए। अब्राहम ने यह भी कहा कि जाधव की गिरफ्तारी एक विवादित मुद्दा है। जाधव मामले में अगस्त में अंतिम फैसला आएगा।
वीडियो देखें-
https://www.facebook.com/OfficialDGISPR/videos/1735620963402017/