दुर्घटना बीमा करवाने से पहले हो जाए सावधान, एक्सीडेंट के बाद क्लेम देने से कंपनी ने झाड़ा पल्ला
आज के इस भीड़-भाड़ वाले दौर में किसी का भरोसा नहीं है अगर वह घर से बाहर जा रहा है तो कब लौटेगा या लौटेगा भी नहीं. सड़क पर दुर्घटना होना आम बात हो गई है. आकड़ों की माने तो हर साल हजारों लोग सड़क एक्सीडेंट में अपनी जान गंवा देते है. ऐसे में कई लोग अपना दुर्घटना बीमा यानी एक्सीडेंटल इंश्योरेंस करवा रखते है. ताकि कभी कुछ अनहोनी हो तो बीमा उनके काम आ सके. लेकिन हालिया एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमे सड़क हादसे के बाद इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देने से मुकर गई है.
इसलिए अगर आप एक्सीडेंटल इंश्योरेंस करवाने की सोच रहे हैं तो एक बार सोच ले और ये खबर पढ़े.
आपको बता दें कि एचडीएफसी बैंक ने एक दुर्घटना बीमा को खारिज करने का हैरान कर देने वाला कारण बताया है. यह मामला पंजाब के लुधियाना शहर का है. यहां के रहने वाले हरवंश कौर ने अपने परिवार के एक सदस्य की दुर्घटना में मौत के बाद एक्सीडेंटल इंश्योरेंस क्लेम किया था, जिसे बैंक ने खारिज कर दिया. इस पत्र में बैंक की तरफ से हरवंश के क्लेम को खारिज करने का कारण उल्लेख किया गया है.
इस पत्र के मुताबिक, इंश्योरेंस पॉलिसी लेने वाले की मौत 19 अप्रैल 2020 को एक सड़क हादसे के दौरान हुई थी. उस समय वह 346 सीसी बाइक पर सवार थे. अब बैंक का कहना है कि, ये क्लेम के दायरे से बाहर है. ऐसा कहने के पीछे बैंक का तर्क है कि हादसे के वक्त मृतक 346 सीसी बाइक पर सवार था. वहीं एक्सीडेंटल इंश्योरेंस के मुताबिक 150 सीसी से अधिक क्षमता वाली बाइक या स्कूटर से हादसा होने पर क्लेम भुगतान किया जाता है. बैंक के ऐसे स्टेटमेंट के बाद यह मामला वायरल हो गया है.
Reason Given by #HDFC for declining the Accidental Claim, Always Check the terms/policy conditions before blindly buying any insurance.#Insurance regulator should look into this . Fine print ……. pic.twitter.com/pWYrduiIXk
— Rajiv Mehta (@rajivmehta19) October 16, 2021
अब बैंक ने मामले में अपनी सफाई भी दी है. बैंक का कहना है कि ये नियम अब पुराना हो गया है. नए नियम के मुताबिक अब बाइक के सीसी की कोई अनिवार्यता नहीं रह गई है.
बैंक ने कहा अब पुराना नियम बदल गया है
कई सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर राजीव मेहता का पोस्ट वायरल होते ही एचडीएफसी बैंक की तरफ से भी सफाई आ चुकी है. बैंक ने भी इस मामले में सोशल मीडिया पर ही सफाई दी है. एचडीएफसी इरगो के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर ने एक पत्र रिलीज़ किया है. इसमें उन्होंने बताया है कि अब दो पहिया वाहन को लेकर सीसी यानी क्यूबिक कैपेसिटी का प्रतिबंध पूरी तरह से हैट चुका है. नया नियम एक अक्टूबर 2020 से लागू हुआ है. इस नियम के मुताबिक अब सीसी का अब कोई प्रतिबंध नहीं है.
बीमा पॉलिसी क्या होती है?
गौरतलब है कि, दुर्घटना बीमा पॉलिसी लेने वाले के आकस्मिक विकलांगता या मृत्यु होने के बाद उसके परिवार को बीमा करने वाली कंपनी की तरफ से एकमुश्त रकम दी जाती है. इसमें बीमाधारक के परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है. बैंकिंग सेक्टर के जानकार बताते हैं कि कोई भी पॉलिसी लेने से पहले उसमे लिखे सारे टर्म एंड कंडीशंस को अच्छे से पढ़ना चाहिए. बगैर पूरी प्रक्रिया जाने कोई भी पॉलिसी नहीं लेनी खरीदनी चाहिए.