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इतनी मन्नतों के बाद भी आर्यन को क्यों नहीं मिल रही बेल, अदालत ने ये दलील देते हुए रोकी जमानत

आर्यन खान को इस वजह से नहीं मिल रही बेल, जानें देश का सबसे बड़ा वकील कहां मात खा रहा

ड्रग्स केस (Drugs Case) में फंसे शाहरुख खान (Shahrukh Khan) के बेटे आर्यन खान (Aryan Khan) की जमानत अर्जी को एक बार फिर कोर्ट ने खारिज कर दिया है. इससे यक़ीनन खान फैमिली टूट चुकी होगी. ऐसे में अब आर्यन के वकील ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. अदालत ने उसकी अर्जी यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि, वह प्रथम दृष्टया मादक पदार्थ संबंधी गतिविधियों में नियमित तौर पर शामिल प्रतीत होता है.

aryan khan

अदालत ने अपनी बात रखते हुए कहा, आर्यन की Whatsapp Chat से भी यह साफ़ जाहिर होता है कि वह मादक पदार्थ तस्करों के संपर्क में था. इस दौरान विशेष न्यायाधीश वीवी पाटिल ने आर्यन (23) के साथ उसके दो मित्रों- अरबाज मर्चेंट (26) तथा फैशन मॉडल मुनमुन धमेचा (28) की जमानत याचिकाओं को भी खारिज कर दिया है. अदालत के इस फैसले के बाद आर्यन खान और धमेचा के वकीलों ने जमानत के लिए उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया हैं.

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एनडीपीएस अधिनियम अदालत ने अपने आदेश में कहा कि, आर्यन खान की व्हाट्सएप चैट से प्रथम दृष्टया पता चलता है कि वह “नियमित रूप से मादक पदार्थ संबंधी अवैध गतिविधियों में शामिल है” और इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि यदि उसे जमानत मिलती है तो वह यह काम दोबारा नहीं करेगा. साथ ही यह भी कहा कि, आर्यन जानता था कि उसके दोस्त और आरोपी अरबाज मर्चेंट के पास मादक पदार्थ था, भले ही एनसीबी को आर्यन से कुछ न मिला हो. वह भी मामले में आरोपी है.

इसके बाद न्यायाधीश ने आदेश में कहा, “आवेदकों/आरोपी नंबर 1 से 3 (आर्यन खान, अरबाज़ मर्चेंट और मुनमुन धमेचा) की गंभीर अपराध में प्रथम दृष्टया संलिप्तता को पाते हुए, यह उन लोगों को जमानत देने के लिए उपयुक्त मामला नहीं है.” आदेश में कहा गया, ‘जो सबुत और चैट सामने आई है इन बातों से पता चलता है कि आरोपी नंबर 1 (आर्यन) को आरोपी नंबर 2 (मर्चेंट) द्वारा अपने जूते में छिपाए गए प्रतिबंधित पदार्थ यानि ड्रग्स की जानकारी थी.

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बता दें कि ड्रग्स मामले में तीनों इस समय न्यायिक हिरासत में हैं. आर्यन और मर्चेंट मुंबई में ऑर्थर रोड जेल में बंद हैं तथा तीसरी आरोपी मुनमुन को बायकुला महिला कारागार में रखा गया है. इस मामले में आरोपी आर्यन खान और अन्य के खिलाफ एनडीपीएस कानून की धाराओं-8(सी), 20(बी), 27, 28, 29 और 35 के तहत मामला दर्ज किया गया है.

वहीं आर्यन खान के वकील ने अपनी जमानत याचिका में कहा था कि एनसीबी ने जो दलील दी हैं वह निराधार है कि आर्यन साजिश और मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल पाए गए हैं.

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इस मामले में अब तक 20 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है. ज्ञात होकि NCB ने आर्यन खान, अरबाज़ मर्चेंट और मॉडल मुनमुन धमेचा को मादक पदार्थ रखने, इससे संबंधित साजिश, इसके सेवन करने , खरीद और तस्करी करने के आरोप में तीन अक्टूबर को एक क्रूज से गिरफ्तार किया था. अब तक इन तीनों की ही कई बार कोर्ट में पेशी हो चुकी है. लेकिन NCB की दलीलों के आगे इनके वकीलों की एक नहीं चल रही.

आर्यन खान का बचाव देश के बड़े वकीलों में से एक अमित देसाई कर रहे है. हालांकि उनके तर्क भी आर्यन के काम नहीं आ रहे है.

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