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नौ साल पहले हुआ तलाक़, अब दोस्त के साथ हलाला करने पूर्व पत्नी के घर पहुँचा AIMIM नेता…
पूर्व पति ने कहा कि अगर वह दोस्त के साथ हलाला कर उससे दोबारा निकाह नहीं करेगी तो वह उसे जान से मार देगा
तीन तलाक़ पर बैन भले ही मोदी सरकार ने लगा दिया है, लेकिन दिल्ली के जामिया नगर (Delhi Jamia Nagar) में हलाला का एक मामला सामने आया है। जी हां जामिया नगर पुलिस ने इस मामले में 30 अगस्त को एफआईआर (FIR) दर्ज कर जांच शुरू की थी और इस मामले में हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर चुकी एक महिला के साथ पूर्व पति द्वारा दोस्त से हलाला कराने का प्रयास, दुष्कर्म की कोशिश और मारपीट का इल्जाम लगाया गया है।
गौरतलब हो कि जामिया नगर निवासी महिला की शिकायत पर पुलिस ने छेड़छाड़, अपराधिक साज़िश का केस दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है।
बता दें कि नौ साल पहले तीन तलाक देकर पत्नी को छोड़ चुका पति अपने दोस्त के साथ हलाला करवाने के लिए जामिया नगर स्थित महिला के घर पहुंच गया। आरोपित ने महिला से कहा कि अगर वह दोस्त के साथ हलाला कर उससे दोबारा निकाह नहीं करेगी तो वह उसे जान से मार देगा। पीड़िता की शिकायत पर जामिया नगर थाना पुलिस ने एफआइआर दर्ज कर ली है। पीड़िता के अनुसार, आरोपित पूर्व पति रियाजुद्दीन खान, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी आल इंडिया मजलिस-ए- इत्तेहाद-उल मुस्लिमीन (एआइएमआइएम) का उत्तर प्रदेश का सचिव है।
हालांकि रियाजुद्दीन ने मीडिया से बातचीत में बताया कि वह एक सप्ताह पहले पार्टी से इस्तीफा दे चुका है। रियाजुद्दीन ने बताया उसकी पूर्व पत्नी पैसे वसूलने के लिए उन पर झूठे आरोप लगा रही है। वह छह माह से दिल्ली गए ही नहीं हैं। लेकिन उनका राजनीतिक करियर खराब करने व ब्लैकमेल करने के लिए वह उन पर झूठे आरोप लगा रही है।
वहीं पुलिस को दी शिकायत में पीड़िता ने बताया है कि रियाजुद्दीन ने खुद को तलाकशुदा बताकर जनवरी 2012 में उससे निकाह किया था। बाद में पता चला कि वह तलाकशुदा नहीं है। वह अपनी पहली पत्नी के साथ मिलकर उसे परेशान करने लगा। इस बीच पीड़िता ने एक पुत्र को जन्म दिया। 2012 के आखिर में आरोपित ने पीड़िता को तीन तलाक दे दिया। पीड़िता ने बताया कि 19 अगस्त की रात वह अपने एक साथी के साथ उनके घर पहुंचा और कहा कि नौ साल पहले उसने तीन तलाक देकर भूल की थी। अब वह उससे दोबारा निकाह करना चाहता है।
इतना ही नहीं उसने कहा कि पीड़िता उसके दोस्त के साथ हलाला करके उससे दोबारा निकाह करे। विरोध करने पर आरोपित ने उसके कपड़े फाड़ दिए और दुष्कर्म का प्रयास किया और पिटाई की। शोर सुनकर पड़ोसी जुटने लगे तो दोनों भाग गए। गौरतलब है कि पीड़िता ने बहु विवाह व निकाह हलाला को गैरकानूनी करार देने के लिए 26 मार्च 2018 को सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की थी जिस पर अभी सुनवाई चल रही है।