New Traffic Rule: बदल गया ट्रैफिक का नियम, अब रूल तोड़ना पड़ेगा भारी, जानें क्या हैं नए बदलाव
भारत सरकार ने एक बार फिर चालान से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। नए नियमों के तहत अब ट्रैफिक रूल्स तोड़ने वालों के पास चालान कटने के 15 दिन बाद ही नोटिस पहुंच जाएगा। केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने ट्रैफिक नियमों का नोटिफिकेशन जारी कर कहा कि, सबूतों को रिकॉर्ड में तब तक रखना होगा जब तक कि मामले का निपटारा नहीं हो जाता है, वहीं ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को नियम तोड़ने वालों का वीडियो भी बनाना होगा अब सिर्फ फोटो से काम नहीं होगा।
नए ट्रैफिक नियमों के मुताबिक, ट्रैफिक रूल्स का पालन करवाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का भी उपयोग किया जाएगा। जैसे कि सीसीटीवी कैमरे, मोटर के डेस बोर्ड पर लगाने वाला कैमरा, स्पीड तेज करने वाले कैमरे, स्पीड गन, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट। इसके अलावा भी अब चालान जारी करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक इंफोर्समेंट डिवाइस का इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही ट्रैफिक पुलिस कर्मियों की वर्दी पर कैमरे लगाए जाएंगे और इन्हीं कैमरा में की गई रिकॉर्डिंग के तहत शिकायतों का निपटारा किया जाएगा। खबर है कि, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और दिल्ली समेत देश के करीब 132 शहरों की सड़कों और हाईवे जंक्शनों पर डिजिटल उपकरणों का इस्तेमाल किया जाएगा।
नए नियमों के आने के बाद 4 साल के बच्चों को भी एक सवारी माना जाएगा। जी हां… नए मोटर व्हीकल एक्ट में स्कूटर, एक्टिवा, मोटरसाइकिल पर 4 साल से अधिक उम्र के बच्चे को तीसरी सवारी माना जाएगा। बता दें, नए मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194A के मुताबिक, यदि कोई व्यक्ति इस नियम का उल्लंघन करता है तो उस पर 1000 रुपए का चालान कट सकता है। इसके अलावा यदि आप कार में शराब पीते हुए पकड़े जाते है तो आपको पहली बार में 10000 या 6 महीने की जेल हो सकती है, जबकि दोबारा ऐसी गलती करने पर 2 साल की जेल और 15000 रुपए का जुर्मना भरना पड़ सकता है।
नए ट्रैफिक नियम के मुताबिक, ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले शख्स का रिकॉर्डिंग अनिवार्य होगी। साथ ही गलत पार्किंग ओवरस्पीडिंग, रेड लाइट जंप करने पर, गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल, सीट बेल्ट ना पहनने पर। इसके अलावा नंबर प्लेट की गड़बड़ी जैसे नियमों को तोड़ने पर अब वीडियो रिकॉर्डिंग के तहत कार्यवाही होगी। नए नियम के अनुसार केवल फोटो से काम नहीं चलेगा।
पहले थे यह नियम
पुराने नियम के मुताबिक, ट्रैफिक रूल्स तोड़ने वालों के पास चालन का नोटिस पहुंचने में काफी लंबा समय लगता था। ऐसे में चालान जमा करने में भी बहुत देरी होती थी और सरकार को रेवेन्यू भी समय पर नहीं मिल पाता था। यही वजह है कि ट्रैफिक रूल्स में कुछ नए नियमों को बदलाव किया है।
नई दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के एक सीनियर ऑफिसर ने बताया कि, नए नियम के चलते दिल्ली के कई चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे और साइन बोर्ड लगे हैं और अन्य चौराहे पर भी लगा दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि, नई टेक्नोलॉजी का यूज होने से एक फायदा ये भी होगा कि जो वाहन चालक पुलिसकर्मियों से अभद्र व्यवहार करते हैं उन्हें भी रिकॉर्ड किया जा सकेगा और उन पर आसानी से एक्शन लिया जा सकेगा।