व्हाट्सऐप के जरिए राज कुंद्रा हैंडल करते थे पोर्नोग्राफिक का धंधा, बंगलों में होते थे शूट
कारोबारी राज कुंद्रा इस समय पुलिस की हिरासत में हैं। इनपर अश्लील फिल्में बनाने का आरोप लगा है और इस मामले में पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। वहीं मंगलवार को इस केस में एक ओर खुलासा हुआ है। पुलिस के अनुसार आरोपी राज कुंद्रा एक व्हाट्सऐप ग्रुप में शामिल थे। जिसमें अश्लील फिल्मों के कारोबार को लेकर चर्चा की जाती थी। इस ग्रुप का नाम एच था और इस अकाउंट में पांच लोग शामिल थे। इस ग्रुप के एडमिन राज ही थे और ये इसमें मार्केटिंग, सेल्स से लेकर मॉडल्स के पेमेंट, रेवेन्यू कैसे बढ़ाया जाए जैसे मुद्दों पर चर्चा करते थे।
पुलिस के अनुसार व्हाट्सऐप ग्रुप के जरिए ही ये लोग डील करते थे। राज अपने रिश्तेदार और पोर्न मूवी बनाने वाली कंपनी केनरिन प्रोडक्शन हाउस के चेयरमैन प्रदीप बक्शी से इस ग्रुप के जरिए ही संपर्क करते थे। राज कुंद्रा और उनके ब्रिटेन में रह रहे भाई ने केनरिन नाम की ये कंपनी बनाई थी।
निवेश किए थे 10 करोड़ रुपए
मुंबई क्राइम ब्रांच ने फरवरी 2021 में अश्लील फिल्में बनाने और उन्हें अलग-अलग ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज करने का एक केस दर्ज किया था। पुलिस ने इस मामले में कई अलग-अलग जगहों पर छापेमारी की थी। पुलिस ने अपनी जांच में पाया था कि पोर्न फिल्म इंडस्ट्री में राज कुंद्रा ने 8 से 10 करोड़ रुपये का निवेश किया था।
इस कंपनी के तहत ही ये गलत काम किया करते थे। पुलिस के मुताबिक, मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में काम की तलाश में आने वाली जरूरतमंद लड़कियों को बड़ी फिल्मों में रोल दिलाने के नाम पर फंसाया जाता था। फिल्मों के वीडियो भारत में शूट किए जाते थे। फिर इन्हें वी ट्रांसफर के जरिए लंदन भेजा जाता था। ये कंपनी विदेश में रजिस्ट्रेशन करवाई गई थी ताकि भारत के साइबर लॉ से बचा जा सके।
बंगलों में होते थे शूट
पुलिस के अनुसार ये लोग बंगले किराए पर लेते थे। जहां अश्लील वीडियो फिल्में शूट की जाती थी। उन फिल्मों को अश्लील साइटों और मोबाइल ऐप पर अपलोड किया जाता है। वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर अपलोड करके ये लाखों रुपये कमाते थे।
इस मामले में पुलिस ने राज सहित 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। चार लोगों को राज से पहले ही गिरफ्तार किया गया था। जिनसे पूछताछ के बाद 19 जुलाई की रात को राज की गिरफ्तारी हुई थी। इस मामले में अगर राज कुंद्रा दोषी पाए जाते हैं। तो इन्हें पांच साल तक की सजा हो सकती है। भारतीय कानून के तहत अश्लील वीडियो बनाना, एमएमएस बनाना पोर्नोग्राफी को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रकाशित या प्रसारित करना अवैध है। इस मामले में आईटी एक्ट, 2009 की धारा 67 (ए) और आईपीसी की धारा 292, 293, 294, 500, 506 और 509 के तहत सजा का प्रावधान है।
अपराध की गंभीरता के आधार पर पहले अपराध में पांच साल तक की जेल या 10 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। वहीं एक और अपराध के लिए कारावास को 7 साल तक बढ़ाया भी जा सकता है। ऐसे में राज कुंद्रा को कम से कम पांच साल की सजा हो सकती है। वहीं जल्द ही इस मामले में शिल्पा शेट्टी से भी पुलिस पूछताछ कर सकती है।