पिता ने ही बर्बाद कर दी 13 साल की लड़की की ज़िंदगी, 40 साल के आदमी से करा दी शादी
देश में शादी ब्याह का सीजन चल रहा है. लॉक डाउन खुलने के बाद शादी ब्याह के मामलों में तेजी आई है और आम लोगों के साथ ही कई जानी मानी हस्तियां भी शादी के बंधन में बंध रही है. हमारे देश में शादी को काफी महत्व दिया जाता है. शादी का बंधन एक ऐसा बंधन होता है जो न केवल दो लोगों को बल्कि दो परिवारों को जोड़ता है. शादी के दौरान हर लड़का और हर लड़की काफी खुश होते हैं और घर परिवार में भी काफी खुशी का माहौल रहता है, लेकिन बिहार के पूर्णिया जिले में शादी से संबंधित एक ऐसा मामले सामने आया है जिसके बारे में सुनने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे. आइए आपको ज़रा विस्तार से इसकी जानकारी देते हैं…
आम तौर पर दूल्हा, दुल्हन से बड़ा ही होता है और दोनों के बीच उम्र में सामान्य रूप से दो, चार, पांच या साल तक का अंतर देखा जाता है, लेकिन पूर्णिया में एक लड़की की शादी उससे 27 साल बड़े शख्स के साथ हो रही थी. जबकि लड़की बालिग भी नहीं है. यह जानकर आपके होश उड़ सकते हैं कि एक 13 साल की लड़की को 40 साल के अधेड़ शख्स के साथ विवाह बंधन में बांधने का काम चल रहा था, लेकिन पुलिस ने एक मासूम के जीवन को बर्बाद होने से बचा लिया. पुलिस इस मामले में हरकत में आई तब तक बाराती तो जा चुके थे और दूल्हा लड़की के घर पर ही ठहरा हुआ था.
कोरोना महामारी के इस दौर में शादी वगैरह में अधिक लोगों के शामिल होने को लेकर मनाही है. ऐसे में दूल्हा अनेकपाल पिता रमेशपाल सिंह अहमदनगर उत्तर प्रदेश का रहने वाला लड़की के घर 5 बारातियों को लेकर गया था. दूल्हे की उम्र 40 साल बताई गई है. दुल्हन बिहार के पूर्णिया जिले के डिमिया छात्रजान पंचायत के यादव टोला की है. लड़की की उम्र महज 13 साल बताई गई है. दोनों की शादी रविवार को दीवानगंज स्थित काली मंदिर में आनन-फानन में संपन्न हुई. शादी के बाद बाराती वापस उत्तर प्रदेश चले गए और दूल्हा वहीं ठहर गया.
लड़की अपनी शादी से खुश नहीं थी और वह ससुराल नहीं जाना चाहती थी. किसी ने इसके चलते चाइल्ड लाइन बाल संरक्षण इकाई को सूचना दे दी. गौरतलब है कि, लड़की की उम्र अभी शादी लायक नहीं है. कानूनी तौर पर विवाह के लिए लड़की की उम्र 18 जबकि लड़के की उम्र 21 साल होनी चाहिए. सूचना मिलते ही चाइल्ड लाइन टीम पुलिस के साथ लड़की के घर पहुंच गई. जहां दूल्हे और लड़की के पिता को पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया.
इस मामले में बाल संरक्षण समिति के जिला समन्वयक मोहम्मद तफरीन ने कहा कि 18 साल से कम उम्र में लड़कियों की शादी और 21 साल से कम उम्र में लड़कों की शादी अवैध है. इसके लिए कड़े कानून भी बने हैं. फिर भी ऐसे मामले आ रहे हैं. पुलिस से प्राप्त जानकारी के मुताबिक़, लड़की ने बताया कि वो शादी नहीं करना चाहती थी. उसके पिता ने जबरदस्ती उसकी शादी करवाई. वहीं लड़की के पिता ने सफाई देते हुए कहा कि, मैं काफी गरीब हूं. बेटी का शादी करने में सक्षम नहीं हूं.