सैफ की 5000 करोड़ की संपत्ति में से तैमूर को एक फूटी कोड़ी तक नहीं दी जाएगी, जानें वजह
सैफ अली खान बॉलीवुड के सबसे पुराने और बेहतरीन अभिनेता में से एक है. सैफ अली खान ने अब तक बॉलीवुड में एक से एक फिल्मे दी है. फिल्मों में कमाल करने के बाद सैफ अब वेब सीरीज में भी गजब ही एक्टिंग करते नज़र आ रहे है. ऑडियंस उन्हें फिल्मों से ज्यादा वेब सीरीज में पसंद कर रही है.
सीक्रेट गेम्स में पुलिस वाले का किरदार निभाने के बाद वह वेब सीरीज तांडव में नज़र आये थे. हालांकि इस वेब सीरीज की वजह से उन्हें काफी विवादों का सामना भी करना पड़ा था. इस वेब सीरीज को देख कर सबका कहना है कि इसमें किसी एक जाती-विशेष को निशाना बनाया जा रहा है. इसमें धर्म को निचा दिखाने की कोशिश की गई है.
वेब सीरीज तांडव का घमासान अब कोर्ट तक जा पंहुचा है. बता दे कि सैफ अली खान अक्सर विवादों में फस ही जाते है. फिल्मों के अलावा वह निजी जिंदगी में भी काफी विवादों से घिरे रहते है. चलिए आज हम आपको पूरा मामला बताते है. खबरों की माने तो सैफ अली खान पटौदी खानदान के 10 वे नवाब है, साथ ही भोपाल में उनके खानदान की करोडो रूपए की सम्पति भी उन्हीं की है.
आपको बता दें कि इस इतनी बड़ी संपत्ति पर पूरा हक़ केवल सैफ अली का ही है इसमें तैमूर को एक फूटी कोड़ी भी नहीं मिलने वाली है. सैफ इस वजह से भी कई बार विवादों में फंसे है कि उनकी संपत्ति में से तैमूर को कुछ भी क्यों नहीं दिया जायेगा.
आपको पता है कि सैफ एक नवाबों के परिवार से आते है. इस वजह से भोपाल के अलावा उनकी सम्पति और भी बहुत सारी जगह फैली हुई है. भोपाल में ही सैफ अली खान के पास 5000 करोड़ से भी ज्यादा की सम्पति है और यही एक बड़ा कारण है कि यह सम्पति विवादों में आज तक फंसी हुई है.
ज्ञात हो कि इस संपत्ति का मालिकाना हक़ सैफ अली खान के परदादा और भोपाल रियासत के आखरी नवाब हमीदुल्ला खान का था. उसके बाद से यह संपत्ति दिसंबर 2016 के बाद एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट के जद में आ गई हैं. इसमें उनकी पूरी चल-अचल संपत्ति शामिल हैं. इस संपत्ति की जाँच एनिमी प्रॉपर्टी विभाग कर रहा है.
सैफ के बेटे तैमूर अली खान के जन्म के बाद से यही माना जा रहा था कि सैफ अली खान के खानदान की यह 5000 करोड़ की संपत्ति उनके नाम हो जाएगी. मगर ये संपत्ति एनिमी प्रॉपर्टी साबित होती है तो फिर इसमें से फूटी कोड़ी भी अली परिवार को नहीं दी जाएगी. लेकिन अभी तक इस मामले की जाँच जारी है. सरकार भी इस मामले में पूरी जाँच नहीं कर रही है. इस संपत्ति के अलावा नवाब खानदान के पास भोपाल में ही 2700 एकड़ जमीन हैं.
इस जमीन पर भी कई मुकदमे चल रहे है. इस जमीन पर कई पारिवारिक कब्जे भी है. इसी मसले के चलते ये संपत्ति तैमूर को नहीं मिलने वाली है. इस एक्ट के मुताबिक अगर कोई एनिमी प्रॉपर्टी पर अपने बेटे के वारिस होने के दावा पेश करता है तो उसे हाईकोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा करना होता है.सैफ के पास पैतृक संपत्ति मध्यप्रदेश से लेकर, हरियाणा और दिल्ली समेत कई दूसरे राज्यों में फैली हुई है.