GST ने बदल दिये हैं सभी चीजों के दाम, यहां क्लिक करके देखें पूरा रेट कार्ड!
नई दिल्ली – गुड्स ऐंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) जल्द लागू होने वाला है। इसके लागू होते ही आपके इस्तेमाल में आने वाली लगभग सभी चीजों के मूल्यों में भारी बदलाव आएगा। जीएसटी के तहत जीएसटी काउंसिल की बैठक में रोजमर्रा की चीजों पर टैक्स रेट घटाने का फैसला लिया गया है और कांउसिल ने लगभग 80 से 90 % वस्तुओं के दाम तय कर दिये हैं। इस नए टैक्स सिस्टम के तहत कुछ जरूरी चीजों की कीमतें जहां काफी कम हो सकती हैं, तो वहीं कुछ चीजों की कीमतों में भारी वृद्धी हो सकती है। 1 जुलाई से लागू होने वाले गुड्स ऐंड सर्विसेज टैक्स को लेकर फिलहाल 1,211 चीजों की कीमतें तय की गयी हैं। gst rates of various products.
इन चीजों पर अब नहीं लगेगा कोई टैक्स –
जीएसटी काउंसिल ने फ्रेश मीट, फिश, चिकन, अंडा, दूध, बटर मिल्क, दही, शहद, फल एवं सब्जियां, आटा, बेसन, ब्रेड, प्रसाद, नमक, बिंदी, सिंदूर, स्टांप. न्यायिक दस्तावेज, प्रिंटेड बुक्स, अखबार, चूड़िया और हैंडलूम जैसी रोजाना इस्तेमाल होने वाली जरूरतों की चीजों को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा है। जबकि, फिश फिलेट, क्रीम, स्किम्ड मिल्ड पाउडर, ब्रैंडेड पनीर, फ्रोजन सब्जियां, कॉफी, चाय, मसाले, पिज्जा ब्रेड, रस, साबूदाना, केरोसिन, कोयला, दवाएं, स्टेंट और लाइफबोट्स जैसी चीजों को टैक्स के सबसे निचले 5% की दर में रखा है।
इन चीजों पर लगेगा 12 से 18% टैक्स –
काउंसिल ने फ्रोजन मीट प्रोडक्ट्स, बटर, पनीर, पैकेज्ड ड्राई फ्रूट्स, ऐनिमल फैट, सॉस, फ्रूट जूस, भुजिया, नमकीन, आयुर्वेदिक दवाएं, टूथ पाउडर, अगरबत्ती, कलर बुक्स, पिक्चर बुक्स, छाता, सिलाई मशीन और सेल फोन जैसी जरूरी चीजों को 12% और फ्लेवर्ड रिफाइंड शुगर, पास्ता, कॉर्नफ्लेक्स, पेस्ट्रीज और केक, प्रिजर्व्ड वेजिटेबल्स, जैम, सॉस, सूप, आइसक्रीम, इंस्टैंट फूड मिक्सेज, मिनरल वॉटर, टिशू, लिफाफे, नोट बुक्स, स्टील प्रॉडक्ट्स, प्रिंटेड सर्किट्स, कैमरा, स्पीकर और मॉनिटर्स पर 18% जीएसटी लगाने का फैसला लिया है।
इन चीजों पर लगेगा सबसे अधिक टैक्स –
काउंसिल ने चुइंग गम, गुड़, कोकोआ रहित चॉकलेट, पान मसाला, वातित जल, पेंट, डीओडरन्ट, शेविंग क्रीम, हेयर शैम्पू, डाई, सनस्क्रीन, वॉलपेपर, सेरेमिक टाइल्स, वॉटर हीटर, डिशवॉशर, सिलाई मशीन, वॉशिंग मशीन, एटीएम, वेंडिंग मशीन, वैक्यूम क्लीनर, शेवर्स, हेयर क्लिपर्स, ऑटोमोबाइल्स, मोटरसाइकल, निजी इस्तेमाल के लिए एयरक्राफ्ट और नौकाविहार को लग्जरी मानते हुए इनपर सबसे अधिक टैक्स 28 % लगाया है।
***