आज ही करें आधार कार्ड और अपने पैन कार्ड को लिंक वरना लग सकता है आप पर भारी जुर्माना
आज के समय में आधार कार्ड (Aadhaar Card) एक बहुत ही जरुरी दस्तावेज़ बन गया है. इसके साथ ही कई ऐसे दस्तावेज़ है जिनके बिना हमारी आम जिंदगी की कल्पना भी नहीं की जा सकती है. जैसे वोटर कार्ड, बैंक डिटेल्स, पैन कार्ड आदि. वही सरकार ने कुछ महीनों पहले आधार कार्ड और पैन कार्ड को आपस में लिंक करना आवश्यक बताया था. अब सरकार ने पैन कार्ड (PAN CARD) को आधार कार्ड (Aadhaar Card) से लिंक करने के लिए एक बार फिर से डेट आगे बढ़ा दी है.
आपको बात दें कि सरकार ने बजट 2021 में आयकर अधिनियम, 1961 में 234H की एक नई धारा (new section of 234H in the Income Tax Act) जोड़ी है. इस धारा के मुताबिक अगर निर्धारित समय रहते हुए पैन को आधार कार्ड से नहीं जोड़ा गया तो जुर्माना भी लगाया जा सकता है. आधार को अपने पैन से लिंक करने की अंतिम तिथि 30 जून, 2021 है. अगर आपने अभी तक अपना पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं किया तो आपको इन-इन परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.
क्या होता है पैन कार्ड
पैन कार्ड, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा जारी किया गया दस अंकों का एक यूनिक अल्फ़ान्यूमेरिक नंबर (unique alphanumeric number) होता है. लोग इसे लैमिनेटेड प्लास्टिक कार्ड (laminated plastic card) के रूप में कैरी करते हैं. मतलब एक प्लास्टिक के कार्ड में इसे तब्दील किया जाता है.
इस तरह इनएक्टिव हो सकता है आपका पैन कार्ड
ऐसी कुछ स्थितियां होती हैं जहां पैन कार्ड ले जाना अनिवार्य होता है. अगर अभी तक आपने अपने पैनकार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है तो आपका पैन कार्ड इनएक्टिव किया जा सकता है. ऐसे में आपको कई तरह के ट्रांजेक्शन में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है.
इन जगहों में पैनकार्ड बहुत जरूरी होता है
किसी भी बैंकिंग कंपनी या सरकारी कंपनी में अकॉउंट ओपन करना. क्रेडिट या डेबिट कार्ड के लिए बैंक में आवेदन करने के लिए. डिपॉजिटरी, पार्टिसिपेंट, सिक्योरिटीज के कस्टोडियन या सेबी में किसी अन्य व्यक्ति के साथ डीमैट अकाउंट शुरू करवाना. इसके साथ ही किसी होटल या रेस्तरां को 50,000 रुपये से अधिक कैश पेमेंट करते वक़्त. किसी अन्य देश की यात्रा के दौरान 50,000 रुपये से अधिक की राशि पेमेंट करना आदि.
यहां भी बेहद जरूरी है पैनकार्ड
किसी भी कंपनी या संस्थान का डिबेंचर या बांड (bonds) लेने के लिए 50,000 रुपये से अधिक की राशि का भुगतान करते समय. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी बांड लेने के लिए 50,000 रुपये से अधिक की राशि का भुगतान आदि करना. बैंकिंग कंपनी या सहकारी बैंक से बैंक ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, या बैंकर चेक की खरीद के लिए किसी एक दिन में 50,000 रुपये से अधिक की राशि का कैश भुगतान करते समय पर.
इस दिन है लास्ट डेट
पैनकार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की लास्ट डेट 30 जून, 2021 है. इससे पहले भी आप अपने पैन को आधार से लिंक कर सकते है.
इस तरह करें लिंक
पैन कार्ड से आधार कार्ड को लिंक करना बहुत ही आसान है. सरकार ने ऐसा करने के लिए कई बार कई तारीखे दी हैं. अपने पैन और आधार को लिंक करने के लिए इनकम टैक्स ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाकर आप आसानी से ये कर सकते हैं.