दिल्ली में होगी शराब की होम डिलीवरी, Website या App के जरिए कर सकेंगे बुकिंग
दिल्ली सरकार ने शराब की होम डिलीवरी को मंजूरी दे दी है। जिसके बाद अब राजधानी के लोग घर बैठे शरब खरीद सकेंगे। लंबे समय से शराब की कंपनियों दिल्ली सरकार से शराब की होम डिलीवरी शुरू करने की मांग कर रही थी। जिसे अब सरकार ने स्वीकार कर लिया है। सरकार की ओर से एक नोटीफिकेशन जारी कर इस बात की जानकारी दी गई है।
जारी नोटीफिकेशन में कहा गया है कि लाइसेंस धारक केवल मोबाइल ऐप या ऑनलाइन वेब पोर्टल के जरिए ही घरों में शराब की डिलीवरी कर सकेंगे। आबकारी (संशोधन) नियम, 2021 के अनुसार एल-13 लाइसेंस धारकों को लोगों के घर तक शराब पहुंचाने की अनुमति होगी। नोटिफिकेशन में आगे कहा गया है कि शराब बेचने का काम पूरी तरह से निजी हाथों में होगा।
21 साल की उम्र के युवाओं को भी शराब पीने और खरीदने की छूट होगी। हालांकि छात्रावास, कार्यालय और संस्थान को होम डिलीवरी नहीं की जाएगी। लाइसेंस धारक केवल मोबाइल ऐप या ऑनलाइन वेब पोर्टल के माध्यम से ही घरों में शराब की डिलीवरी कर सकेंगे। आदेश के तहत शराब की डिलिवरी केवल घर पर होगी, किसी हॉस्टल, ऑफिस या अन्य संस्थान में नहीं।
Delhi government permits home delivery of Indian liquor and foreign liquor by ordering through mobile app or online web portal pic.twitter.com/zBwhYqUClY
— ANI (@ANI) June 1, 2021
क्या है एल -13 परमिट
एक वरिष्ठ अधिकारी ने अपना नाम न बताते हुए कहा कि ये कोई नई लाइसेंस कैटेगिरी नहीं है। जिसे बनाया गया है। एल -13 परमिट पिछले एक्साइज पॉलिसी नियमों में भी मौजूद थे। जिसमें कहा गया था कि शराब केवल फैक्स या ईमेल के माध्यम से घरों तक पहुंचाई जा सकती है।
दरअसल कोरोना के कारण दिल्ली में अभी भी लॉकडाउन लगा हुआ है और दिल्ली को धीरे-धीरे अनलॉक करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। लेकिन अभी शराब की दुकानों को खोलने की मंजूरी नहीं दी गई है। सरकार को डर है कि शराब की दुकानों को खोलने की अनुमति देते ही कहीं फिर से लोगों की भीड़ यहां जमा न हो जाए। लोगों की भीड़ जमा होने से कोरोना के फैलने का खतरा बढ़ सकता है। ऐसे में केजरीवाल सरकार ने उपराज्यपाल की अनुमति पर नई आबकारी नीति को मंजूरी दी है।
नहीं किया गया था कोरोना के नियमों का पालन
गौरतलब है कि दिल्ली में अप्रैल, 2021 में जब लॉकडाउन लगा था। तब शराब की दुकानों पर ग्राहकों की एकदम से भीड़ आ गई थी और इस दौरान कोविड नियमों तक का पालन नहीं किया गया था।। उसी वक्त से शराब की कंपनियों ने दिल्ली सरकार से शराब की होम डिलीवरी शुरू करने की मांग की थी। इतना ही नहीं पिछले साल शराब की दुकानों पर भारी भीड़ देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि राज्यों को शराब की होम डिलिवरी पर विचार करना चाहिए।
दिल्ली से पहले छत्तीसगढ़ सरकार ने भी अपने यहां पर शराब की होम डिलीवीर की सुविधा को मंजूरी दी है। नियमों के तहत सुबह सात बजे से रात आठ बजे तक यहां हाेम डिलीवरी की सुविधा है। इसी प्रकार से मुंबई में भी शराब की होम डिलीवीर की सुविधा दी गई है। हालांकि शराब की होम डिलीवरी के लिए अतिरिक्त शुल्क लिया जाता है।