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कल से फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम सभी हो जाएँगे बंद? जानिए क्या है इन वायरल खबर का सच

क्या भारत में बैन हो जाएगा ट्विटर और फेसबुक?

अगर आप फेसबुक, व्हाट्सप्प और ट्विटर जैसी प्रमुख सोशल मीडिया साइट्स का उपयोग करते हैं तो यह ख़बर आपके लिए अच्छी नहीं। जी हां कल यानी 26 मई से फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसी सोशल साइटों की मुसीबत बढ़ सकती है। इसके पीछे का कारण नया भारतीय आईटी क़ानून है। जिसके अंतर्गत केंद्र सरकार ने फ़रवरी महीने में कुछ नियमों का पालन करने का निर्देश इन सोशल नेटवर्किंग साइट्स को दिया था। जिसकी अंतिम तिथि आज यानी 25 मई है। ऐसे में क्या कल से फेसबुक और अन्य सोशल साइट्स बन्द हो जाएगी। आइए जानते हैं इसी विषय मे…

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बता दें कि केंद्र सरकार ने 25 फरवरी 2021 को भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय की तरफ से डिजिटल कंटेंट को रेग्यूलेट करने के लिए 3 महीने के भीतर कंप्लायंस अधिकारी, नोडल अधिकारी आदि को नियुक्त करने के लिए कहा था और इन सभी का कार्यक्षेत्र भारत में होना चाहिए, इस बात का ज़िक्र भी किया गया था, लेकिन सूत्रों की मानें तो इन सोशल मीडिया जायंट्स ने अब तक इन नियमों को लागू नहीं किया है। जबकि इसे लागू करने के लिए सिर्फ़ आज का दिन ही बचा है। ऐसे में सूत्रों का कहना है कि जो भी कंपनी इन नियमों का पालन करने में फेल होती है उनके इंटरमीडियरी स्टेटस को खत्म किया जा सकता है और उन पर आपराधिक कार्रवाई भी की जा सकती है।

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मालूम हो कि फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम लगातार डेटा प्राइवेसी को लेकर चर्चा का केंद्र बनी हुई है और अब यह कहा जा रहा कि ये सोशल साइट्स भारत मे बन्द की जाती सकती हैं। गौरतलब हो भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय की तरफ़ दिए गए आदेश के तहत कम्पनियों को कम्प्लॉयन्स अधिकारी को नियुक्त करना होगा और उनका नाम और कॉन्टैक्ट एड्रेस भारत का होना चाहिए, शिकायत समाधान, आपत्तिजनक कंटेंट की निगरानी, कम्प्लॉयन्स रिपोर्ट और आपत्तिजनक साम्रगी को हटाने जैसी चीजें शामिल हैं।

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वही नए नियम के तहत इसमें एक कमेटी का भी गठन किया जाएगा जिसमें डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स, गृह मंत्रालय, सूचना प्रसारण मंत्रालय, लॉ, आईटी और वूमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मंत्रालय के लोग होंगे। इनके पास आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायतों पर सुनवाई करने का अधिकार होगा। इसके अलावा नए नियम ग्रीवांस रीड्रेसल यानि 24 घंटे के भीतर किसी भी शिकायत मिलने की बात स्वीकार करना और 15 दिनों के भीतर ही अपनी कार्रवाई या फिर कार्रवाई नहीं करने का कारण बताना शामिल है।

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इन नियमों के पालन के लिए सोशल नेटवर्किंग साइट्स को तीन महीने का समय दिया गया था, लेकिन कुछ प्लैटफॉर्म ने छह महीने का समय इसको लेकर मांगा था तो वहीं कुछ ने कहा था कि वे अमेरिका में अपने हेडक्वार्टर से निर्देशों की प्रतीक्षा कर रही हैं। ऐसे में अब जब सरकार द्वारा तय की गई मियाद ख़त्म हो रही। ऐसे में अब सवाल यही क्या सरकार इन सोशल मीडिया साइट्स को बंद करेगी यह चर्चा काफ़ी तेज़ हो गई है। वहीं सूत्रों की मानें भारतीय माइक्रोब्लॉगिंग साइट ‘कू” ने सरकार के नियमों का पालन समय से पहले ही कर लिया है। वही इसी मामले में फेसबुक के एक प्रवक्ता ने अपने एक बयान में कहा, “हमारा लक्ष्य आईटी नियमों के प्रावधानों का पालन करना है और कुछ ऐसे मुद्दों पर चर्चा करना जारी रखना है जिनके लिए सरकार के साथ अधिक जुड़ाव की आवश्यकता है। आईटी नियमों के अनुसार, हम परिचालन प्रक्रियाओं को लागू करने और दक्षता में सुधार करने के लिए काम कर रहे हैं। फेसबुक हमारे प्लेटफॉर्म पर लोगों को स्वतंत्र रूप से और सुरक्षित रूप से खुद को व्यक्त करने की क्षमता के लिए प्रतिबद्ध है।”

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वही इसी विषय पर सूत्रों का कहना है कि जो भी कंपनी इन नियमों का पालन करने में असफल हो जाती हैं, उनके इंटरमीडियरी स्टेटस को खत्म किया जा सकता है और उन पर आपराधिक कार्रवाई भी की जा सकती है। साथ ही सूत्रों ने कहा कि अगर कंपनियां 26 मई तक इन नए नियमों पालन करने में विफल रहती हैं, तो वे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 79 के तहत उन्हें दी गई सुरक्षा खो सकती हैं। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि इसको लेकर सरकार का आगामी कदम क्या होगा?

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