महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख ने दिया इस्तीफा, CBI करेगी सौ करोड़ वसूली कांड की जांच
महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख पर लगे आरोपों की जांच अब सीबीआई करेगी। आज बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच करने का आदेश दिया है। दरअसल मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के आरोपों पर बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई थी और इस दौरान हाइकोर्ट ने अनिल देशमुख के खिलाफ ये बड़ा फैसला सुनाया है। सीबीआई जांच का आदेश देते हुए हाईकोर्ट ने 15 दिन के भीतर जांच रिपोर्ट सौंपने की बात भी कही है।
परमबीर सिंह ने गृहमंत्री देशमुख के खिलाफ हाईकोर्ट में सौ करोड़ रुपए वसूली से जुड़े मामले की याचिका लगाई थी। इस याचिका पर फैसला सुनाते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि परमबीर सिंह के आरोप काफी गंभीर हैं। इस मामले में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। इसकी जांच के लिए पुलिस पर निर्भर नहीं रह सकते हैं। इसकी प्राथमिक और निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई की आवश्यकता है।
On petition of Dr Jaishri Patil, Bombay HC asks CBI to start a preliminary inquiry within 15 days into corruption allegations of former Mumbai Police Commissioner Param Bir Singh against Maharashtra Home Minister Anil Deshmukh. pic.twitter.com/qfdQV1Pis7
— ANI (@ANI) April 5, 2021
अनिल देशमुख ने दिया इस्तीफा
हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अनिल देशमुख को गृहमंत्री पद से हटाने की मांग की थी। इन्होंने कहा कि हफ्ता वसूली का बहुत जल्द सामने आएगा। सीबीआई जांच में ये सच सामने आएगा। इस दौरान अनिल देशमुख को गृहमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। हालांकि फडणवीस के इस बयान के कुछ देर बाद ही अनिल देशमुख ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया।
गौरतलब है कि एंटीलिया केस में मुंबई के पुलिस अधिकारी सचिन वाझे की गिरफ्तारी के बाद मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह का ट्रांसफर कर दिया गया था। ट्रांसफर होने के बाद मुंबई के पूर्व कमिश्नर ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखा था। जिसमें इन्होंने लिखा था कि महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख ने सचिन वाझे को 100 करोड़ रुपए वसूली का टारगेट दिया था। हालांकि देशमुख व उनकी पार्टी प्रमुख शरद पवार ने परमबीर सिंह के आरोपों को गलत करार दिया था और कई तरह के सवाल परमबीर सिंह पर उठाए थे।
जिसके बाद अनिल देशमुख के खिलाफ परमबीर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट जाने को कहा था। परमबीर सिंह ने हाईकोर्ट में गृहमंत्री देशमुख के खिलाफ अर्जी दी थी। उसी पर कोर्ट ने फैसला सुनाया है। वहीं फैसला आते ही अनिल देशमुख ने इस्तीफा दे दिया है।