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RBI के बयान से संकट में आया यह बैंक, 6 माह तक नहीं निकाल सकेंगे पैसे

नई दिल्ली : भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा महाराष्ट्र के नासिक स्थित इंडिपेन्डेन्स को-ऑपरेटिव बैंक लि. को बड़ा झटका दिया गया है. दरअसल, बुधवार को आरबीआई ने कहा है कि, बैंक के 99.88 प्रतिशत जमाकर्ता पूर्ण रूप से ‘डिपोजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (डीआईसीजीसी) बीमा योजना के दायरे में हैं. साथ ही रिजर्व बैंक ने इस बैंक से पैसे निकाले जाने पर पाबंदी लगा दी है.

6 माह तक पाबंदी…

प्राप्त जानकारी के मुताबिक़, बैंक से पैसे निकालने की पाबंदी की अवधि 6 माह तक की है. वहीं बीमा योजना के तहत बैंक से संबंधित खाताधारक अपनी 5 लाख रुपये तक की जमा राशि पर जमा बीमा दावा रकम डीआईसीसी से प्राप्त कर सकते हैं. बताया जा रहा है कि, आरबीआई ने इंडिपेन्डेन्स को-ऑपरेटिव बैंक लि. को लेकर और भी पाबंदियां लगाई है.

बुधवार को अपने एक बयान में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने कहा है कि, ”बैंक की मौजूदा नकदी की स्थिति को देखते हुए, जमाकर्ताओं को बचत या चालू खाता अथवा अन्य किसी भी खाते से जमा राशि में से कोई भी रकम निकालने की अनुमति नहीं होगी. ग्राहक जमा के एवज में कर्ज का निपटान कर सकते हैं जो कुछ शर्तों पर निर्भर है.”

परिस्थिति को देखते हुए निर्देशों में संशोधन भी सम्भव…

बैंक द्वारा दूसरी ओर यह भी कहा गया है कि, अगर परिस्थिति बेहतर रहती है तो निर्देशों में संशोधन भी संभव है. संक्षेप में कहा जाए तो 6 माह से पहले भी जमा निकासी पर लगी रोक को हटाया जा सकता है. आरबीआई के दिशा-निर्देशों के बाद अब बैंक के मुख्य कार्यपालक अधिकारी आरबीआई की पूर्व मंजूरी के बिना कोई भी कर्ज नहीं देंगे या नवीनीकरण नहीं करेंगे. इतना ही नहीं वे कोई निवेश भी नहीं करेंगे और न ही किसी प्रकार के कोइ भुगतान की मंजूरी है.

पहले की तरह ही चलेगा काम-काज…

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने कहा है कि, हमारे द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए बैंक में काम पहले की भांति चलता रहेगा. बैंक के काम-काज में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं आएगा. हालांकि ध्यान रहे कि, बैंक को केंद्रीय बैंक के दिशा-निर्देशों पर काम करना होगा. बताया जा रहा है कि, नासिक स्थित इंडिपेन्डेन्स को-ऑपरेटिव बैंक लि. पर लगी पाबंदियां वित्तीय स्थिति में सुधार तक जारी रहेगी.

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