कोरोना के बढ़ते केस पर सरकार हुई सख्त, 31 दिसंबर तक नए दिशा-निर्देश जारी
कोरोना महामारी का खतरा देश पर काफी लंबे समय मंडरा रहा है। सरकार द्वारा ऐसे कई कदम उठाए जा रहे हैं, जिसे कोरोना वायरस की रोकथाम की जा सके। बीच में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में काफी गिरावट देखने को मिली थी परंतु एक बार फिर से कोरोना वायरस के मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए नाइट कर्फ्यू जैसे स्थानीय पाबंदियां लगा सकते हैं परंतु कंटेनमेंट जोन के बाहर किसी भी प्रकार का लॉकडाउन लगाने से पहले केंद्र से विचार-विमर्श करना जरूरी है।
कोरोना वायरस के बढ़ते मामले को देखते हुए अब सरकार सख्ती से काम लेगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिसंबर के लिए निगरानी रोकथाम और सावधानी गाइडलाइंस जारी करते हुए यह कहा है कि दिशा-निर्देश का मुख्य लक्ष्य देश में कोविड-19 के खिलाफ मुकाबले में जो कामयाबी मिली है, उसे बनाए रखना है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आगे कहा है कि हमारे द्वारा बनाई गई रणनीति की बदौलत ही देशभर में कोरोना वायरस के सक्रिय मामले की संख्या में लगातार गिरावट आई। मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइंस और मानक संचालन प्रक्रिया का सख्ती से पालन करना अनिवार्य है। दिशा-निर्देश में यह बताया गया कि त्योहारों के मौसम की वजह से और ठंड की शुरुआत को ध्यान में रखते हुए महामारी को रोकथाम के लिए सावधानी रखना बहुत ही आवश्यक है। रोकथाम के लिए निर्धारित रणनीति का कड़ाई से पालन करना पड़ेगा।
नई गाइडलाइंस के मुताबिक इन पर रहेगी पाबंदियां
- नए दिशा निर्देश के अनुसार कंटेनमेंट जोन में सख्ती का पालन किया जाएगा। जिन लोगों की उम्र 65 वर्ष या इससे अधिक है और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर में ही रहने की सलाह दी गई है।
- नए दिशा-निर्देश के मुताबिक सिनेमा हॉल्स, स्विमिंग पूल को लेकर पाबंदियां जारी रहने वाली हैं। सिनेमा हॉल 50% दर्शक क्षमता के साथ चलाए जाएंगे।
- सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रम में 200 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते हैं परंतु अगर राज्य सरकारें चाहें तो वह अपने राज्य में सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोगों की संख्या को 100 या इससे भी कम सीमित कर सकती है।
यात्रा पर पाबंदी नहीं रहेगी
नई गाइडलाइंस के अनुसार इंटर स्टेट और इंस्ट्रा स्टेट मूवमेंट पर किसी भी प्रकार की पाबंदी नहीं लगाई गई है। अगर इस प्रकार के मूवमेंट किए जाए तो इसके लिए कोई भी अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यानी नए दिशा निर्देश के अनुसार अगर एक राज्य से दूसरे राज्य में जाया जाए तो किसी भी प्रकार की पाबंदी नहीं होगी और अनुमति लेने की भी आवश्यकता नहीं होगी।
मंत्रालय द्वारा ऐसा कहा गया है कि वह शहर जहां पर सप्ताहिकी केस के पॉजिटिव रेट 10 फ़ीसदी से अधिक है वहां से संबंधित राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को चरणबद्ध तरीके से ऑफिस की टाइमिंग और अन्य उपाय लागू करने चाहिए ताकि ऑफिस में कर्मचारी एक ही समय में अधिक संख्या में ना आयें, इससे सामाजिक दूरी बनी रहेगी।