हाई कोर्ट ने नवजोत सिंह सिद्धू को सिखाया नैतिकता का पाठ, दी ये अहम सीख…!
लम्बे समय से टीवी के तमाम कॉमेडी शो पर जज की भूमिका में दिखने वाले पूर्व क्रिकेटर और पंजाब के वर्तमान मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने नैतिकता और सुचिता का पाठ पढाया है. एक याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि कानून अपनी जगह है और सार्वजनकि पद पर होने के दौरान नैतिकता और पब्लिक के प्रति जिम्मेदारी अपनी जगह.
कोर्ट ने सिद्धू को आईना दिखाया :
न्यायालय ने कहा कि सिर्फ कानून ही सब कुछ तय नहीं करता. आपकी व्यक्तिगत नैतिकता और सुचिता भी मायने रखती है. कोर्ट ने सिद्धू को आईना दिखाया. दरअसल मामला एक जनहित याचिका का है. याचिका में चंडीगढ़ के वकील और याचिकाकर्ता एचसी अरोड़ा ने कहा था कि एक सार्वजानिक व्यक्ति यानी कि पब्लिक सर्वेंट को व्यक्तिगत व्यवसाय या प्राइवेट बिजनेस की इजाजत नहीं होनी चाहिए साथ ही उन्होंने सिद्धू के कॉमेडी शो में जाने पर रोक लगाने की मांग भी की थी.
इसपर कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ऊपर लिखी टिप्पणी की, हालांकि कानूनी रूप से सिद्धू को शो में जाने से नहीं रोका जा सकता है. फिलहाल इस मामले में सुनवाई 11 मई को होगी और अंतिम निर्णय कोर्ट ही लेगा.
गौरतलब है कि बीते दिनों पंजाब में कांग्रेस की सरकार बनी है और चुनाव के पहले ही नवजोत सिंह सिद्धू बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए हैं. सरकार बनने के बाद कांग्रेस ने सिद्धू को मंत्री पद दिया. लेकिन सिद्धू के मंत्री पद पर रहते हुए कॉमेडी शो में भाग लेने पर सवाल उठ रहे हैं.
सिद्धू ने अपने खिलाफ उठ रहे सवालों के जवाब में कहा था कि वह दिन में मंत्री पद संभालते हैं और रात को टीवी शो में हिस्सा लेते हैं ऐसे में किसी को इसबात से दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि वो रात में क्या करते हैं. यह उनका व्यक्तिगत मामला है. उन्होंने कहा था कि ऐसा करने में कोई गलत बात भी नहीं है.
इस पर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राज्य के एडवोकेट जनरल से मामले में कानूनी पक्ष की जानकारी मांगी थी. एडवोकेट जनरल ने बताया कि इसमें न तो संविधान का उल्लंघन है और ना ही जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 का. इस लिहाज से नवजोत सिंह सिद्धू को कानूनी तौर पर शो में शामिल होने से नहीं रोका जा सकता.