AltNews के Co-Founder मोहम्मद जुबैर के खिलाफ FIR दर्ज,नाबालिग लड़की को प्रताड़ित करने का है आरोप
नाबालिग लड़की की प्रताड़ना के आरोप में ‘ऑल्टन्यूज़’ के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने ट्विटर पर इस बात की सूचना दी। आयोग के अनुसार मोहम्मद जुबैर पर आईटी अधिनियम और बच्चों के यौन अपराधों से संरक्षण अधिनियम (POCSO) की धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। मोहम्मद जुबैर ने ट्विटर के माध्यम से एक बच्ची को प्रताड़ित किया था। जिसके बाद उसके खिलाफ ये केस दर्ज हुआ है। ये केस दिल्ली पुलिस साइबर सेल और रायपुर पुलिस में दर्ज किया गया है।
ट्विटर को भी भेजा नोटिस
नाबालिग लड़की की ऑनलाइन प्रताड़ना मामले में ट्विटर को भी नोटिस भेजा गया था। जिसके बाद ट्विटर ने मोहम्मद जुबैर के ट्विटर से जुड़ी और जानकारी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को दी थी। आयोग की अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने इसे बारे में बताया कि हमने 8 अगस्त को इसका संज्ञान लिया और एक जांच शुरू की। जिसमें हमने ट्विटर को इसके बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए कहा। उनकी प्रतिक्रिया से हम असंतुष्ट थे। हमने ट्विटर से तलब किया और उनके प्रतिनिधि शुक्रवार को आयोग के समक्ष उपस्थित होने को कहा। हमने पुलिस अधिकारियों को भी इस मामले के की जानकारी दी।
कानूनगो ने कहा कि ट्विटर के अनुरोध पर “प्रासंगिक जानकारी (Relevant Information) प्रदान करने के लिए उन्हें 10 दिनों का अतिरिक्त समय प्रदान किया गया है।
क्या है पूरा मामला
ऑल्टन्यूज़ के संस्थापकों में से एक मोहम्मद जुबैर ने अगस्त 06, 2020 को एक ट्विटर यूजर को सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा करने के लिए नाबालिग बच्ची की तस्वीर सार्वजानिक कर दी थी। ये बच्ची उस यूजर की बेटी थी। जुबैर के ट्वीट के बाद उसे रेप की धमकियां मिली थी। वहीं ट्विटर की ओर से साझा की जानकारी में पाया गया कि जुबैर को फॉलो करने वाले ट्विटर एकाउंट्स @de_real_mak और @syedsarwar ने बच्ची के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया था। इसीलिए इनके नाम भी एफआईआर में दर्ज किए गए हैं।
According to the ATR received in @NCPCR_ ,an FIR has been lodged against the alleged persons for threatening and torturing a girl child on @Twitter.
As per the request made by @TwitterIndia an additional time of 10 days has been provided to them to provide relevant information. pic.twitter.com/RLhXvzBUs8
— प्रियंक कानूनगो Priyank Kanoongo (@KanoongoPriyank) September 5, 2020
इस मामले के बारे में जानकारी देते हुए रायपुर एसपी यादव ने कहा कि शिकायतकर्ता और एनसीआरबी द्वारा अलग-अलग पत्र भेजे जाने के बाद प्राथमिकी दर्ज की गई। हमने मामले की जांच की और ट्विटर पर उत्पीड़न करने वाली टिप्पणियां पाई गई। इस मामले की जांच अभी आगे की जा रही है।
केस दर्ज होने पर मोहम्मद जुबैर की भी प्रतिक्रिया आई है। मोहम्मद जुबैर ने ये केस गलत बताया है और कहा है कि वो कानूनी रूप से इसका जवाब देंगे।
इन धाराओं में हुआ है केस दर्ज
पुलिस ने धारा 509 बी (इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा यौन उत्पीड़न), POCSO अधिनियम की धारा 12 (एक बच्चे पर यौन उत्पीड़न के लिए सजा) और धारा 67 (इलेक्ट्रॉनिक में अश्लील सामग्री को प्रकाशित या प्रसारित करने की सजा) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।