Unlock-2: सरकार ने जारी की गाइडलाइंस, जानिए कहां मिलेगी छूट और कहां बनी रहेगी सख्ती
देश में 31 जुलाई तक के लिए केंद्र सरकार की तरफ से नए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं
देश में कोरोना का मामला बढ़ता ही जा रहा है और अब ये आंकड़ा 5 लाख से भी ज्यादा हो गया है। वहीं इस महामारी से 16 हजार से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसे में देश की स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार ने 29 जून की रात को अनलॉक-2 की गाइडलाइन जारी की है। जारी किए गए नए नियम 1 जुलाई से लागू होंगे। इसके तहत स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान, अंतरराष्ट्रीय उड़ानें, मेंट्रो, रेल सिनेमा, जिम व धार्मिक समारोह पर 31 जूलाई तक प्रतिबंध जारी रहेगा।
31 जूलाई तक के लिए लागू किए गए नियम
31 जूलाई तक बढ़े इस प्रतिबंध के दौरान उन अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को छूट मिलेगी जिन्हें गृह मंत्रालय ने इजाजत दी हो। हालांकि अनलॉक-2 में भी जो कोरोना के कंटेनमेंट जोन हैं वहां किसी प्रकार की कोई राहत नहीं मिलेगी। कंटेनमेंट जोन के बाहर राज्य अपने हिसाब से नियम का पालन करवा सकते हैं। दूसरी तरफ हर दिन लगने वाले कर्फ्यू में थोड़ी ढील और दे दी गई है। अब रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। इससे पहले कर्फ्यू का समय रात 9 बजे से 5 बजे तक था।
बता दें कि अर्थव्यवस्था को चपणबद्ध तरीके से खोलने की प्रक्रिया के तहत इसे आगे बढ़ाया गया है। 31 जूलाई तक लागू किए गए इन नियमों को राज्यों से मिले फीडबैक और संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों के साथ व्यापक विचार-विमर्श के बाद तैयार किया गया है। अनलॉक-1 की शुरुआत 1 जून से हुई थी और इसका पहला चरण 30 जून को समाप्त हो रहा है।
कंटेनमेंट जोन के बाहर इनमें मिलेगी छूट और ये रहेंगे बंद
सिनेमा हॉल, स्वीमंग पूल, जिम, इंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल सब बंद रहेंगे। कोई भी बड़ा समाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर बैन रहेगा। केवल उन उड़ानों को मंजूरी मिलेगी जिन्हें गृह मंत्रालय की तरफ से अनुमति मिली हो। हालांकि घरेलू उड़ानों और रेल के सफर को सीमित दायरे का प्रावधान आगे भी रहेगा जारी।
स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे वहीं डिस्टेंस लर्निंग और ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी। केंद्र और राज्य सरकारों के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट 15 जुलाई से शुरु किए जा सकेंगे। इसके लिए एसओपी अलग से जारी होगी।
इंडस्ट्रियल यूनिट, राष्ट्रीय और प्रादेशिक हाइवे पर लोगों की आवाजाही और माल की ढुलाई, कारगो की लोडिंग और अनलोडिंग, बस, ट्रेन, प्लेन से उतरने के बाद लोगो का अपने गंतव्य की ओर से जाने को लेकर भी नाइट कर्फ्यू में थोड़ी ढील दी गई है।
इन राज्यों ने बढाया है लॉकडाउन
सरकार के दिशा-निर्देश जारी करने से पहले ही महाराष्ट्र और तमिलनाडु ने बिना किसी अधिक छूट के 31 जूलाई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। वहीं मेघालय सरकार ने नाइट कर्फ्यू 6 जूलाई तक बढ़ाने और असम के गुवाहाटी से लगे सीमावर्ती क्षेत्रों में पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की है।
इन निय़मों का सभी को करना होगा पालन
- दो गज की दूरी
- दुकानों पर ग्राहकों के बीच पर्याप्त दूरी
- कोरोना को लेकर जारी दिशा-निर्देशों का पालन
- आरोग्य सेतू मोबाइल एप्लिकेशन का उपयोग
साथ ही ये भी जरुरी है कि आप अपने घरों में आप ज्यादा सुरक्षित हैं ऐसे में बहुत आवश्यक हो तो ही घर से बाहर निकलें। इसके अलावा 65 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्ति, किसी अन्य गंभीर बीमारी से ग्रसित लोग, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को घर से ना निकलने की हिदायत दी गई है।