सख्त नियमों के बावजूद भी इन राज्यों में नहीं खोले गए धार्मिक स्थलों, 30 जून तक पाबंदी रहेगी जारी
24 मार्च से देश में लॉकडाउन लगा हुआ है और अब धीरे-धीरे इस लॉकडाउन को खत्म किया जा रहा है। अनलॉक 1.0 (Unlock 1.0) के तहत केंद्रीय सरकार ने धार्मिक स्थलों को खोलने की मंजूरी दे दी है। जिसके बाद से आज देश में कई सारे धार्मिक स्थलों को फिर से खोल दिया गया है। हालांकि कई राज्य सरकारों ने अभी भी अपने यहां पर धार्मिक स्थलों को बंद करने का ही फैसला लिया है।
इन राज्यों में नहीं खोले जाएंगे मंदिर
अनलॉक 1.0 (Unlock 1.0) के तहत कुछ शर्तों के साथ गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) ने धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति दी है। लेकिन कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए महाराष्ट्र और झारखंड सरकार ने धार्मिक स्थल और मॉल को फिलहाल बंद रखने का फैसला लिया है और इन दोनों राज्यों में धार्मिक स्थल और मॉल नहीं खोले गए हैं। इसी तरह से जम्मू कश्मीर में भी अभी धार्मिक स्थलों को बंद ही रखा गया है। लेकिन जम्मू में सैलून और रेस्तरां को खोलने की इजाजत दे दी गई है। रेस्तरां से केवल होम डिलीवरी ही कर सकेंगे। हरियाणा के गुरुग्राम और फरीदाबाद में मॉलों को खोलने की अनुमित हरियाणा सरकार ने नहीं दी है। हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और नागालैंड सरकार ने भी अपने राज्य में धार्मिक स्थलों को बंद रखा है और इन राज्यों में 30 जून से पहले धार्मिक स्थल नहीं खोलने जाएंगे।
भोपाल में भी रहेंगे मंदिर बंद
मध्यप्रदेश सरकार ने भी कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए फिलहाल मंदिर ना खोलने का फैसला लिया है और भोपाल में धार्मिक स्थल को बंद रखने को कहा गया है। हालांकि भोपाल में मॉल और रेस्तरां खोलने की इजाजत दे दी गई है। इसी तरह से राजस्थान में भी धार्मिक स्थल खोलने पर पाबंदी जारी है। हालांकि इस दौरान रेस्तरां और मॉल को खोलने की इजाजत दे दी गई है।
इन राज्यों में खोले गए धार्मिक स्थल
उत्तर प्रदेश में कंटेनमेंट जाने को छोड़कर सभी जगहों पर धार्मिक स्थल खोल दिए गए हैं। इसी तरह से दिल्ली में भी धार्मिक स्थलों को दोबारा से खोलने की अनुमित दे दी गई है। केरल सरकार ने भी अपने राज्य में धार्मिक स्थलों को खोल दिया है। गोवा, गुजरात उत्तराखंड, तेंलगाना और असम में भी धार्मिक स्थल खोले जा चुके हैं।
करना होगा इन नियमों का पालन
धार्मिक स्थलों में जाने से पहले भक्तों को कई सारे नियमों का पालन भी करना होगा। जो कि इस प्रकार हैं।
- प्रतिमा या धार्मिक ग्रन्थों को छूने की इजाजत नहीं दी गई है।
- एक-दूसरे से 6 फीट की दूरी
- मास्क जरूरी होगा
- हाथों को सैनिटाइज़र करने के बाद ही प्रवेश लिया जा सकेगा।
- फोन में आरोग्य सेतु ऐप होना जरूरी होगा।
- • साबुन से हाथ धोने का इंतजाम
- जूते-चप्पल गाड़ी में ही उतारने होंगे।
- इबादत के लिए घर से चटाई लाएं।
- प्रसाद नहीं मिलेगा।
- भजन-कीर्तन का सामूहिक कार्यक्रम नहीं होगा।
- मंदिर रखी किसी भी चीज को नहीं छूना होगा।
- समय-समय पर धार्मिक स्थल को अच्छे से साफ किया जाएगा।
केंद्रीय सरकार की और से ये साफ किया गया है कि उन जगहों पर धार्मिक स्थलों को नहीं खोला जा सकेगा जो कि कंटेनमेंट जाने में आते हैं। जिसके चलते कंटेनमेंट जाने के अंतर्गत आने वाले धार्मिक स्थलों को अगले आदेश तक के लिए बंद ही रखा गया है।