30 जून से पहले फटाफट निपटा लें ये 6 काम, वरना पड़ सकते हैं मुसीबत में
कोरोना की वजह से पिछले दो महीने से देशव्यापी लॉकडाउन जारी है। हालांकि आगामी सोमवार यानी कि 8 जून से सरकार ने कई तरह की ढील पूरे देश में देने की तैयारी कर ली है। बता दें कि लॉकडाउन की वजह से ठप पड़े आर्थिक गतिविधियों को फिर से धीरे धीरे पटरी पर लाया जा रहा है। इसी कड़ी में सोमवार से होटल, रेस्टॉरेंट, आतिथ्य सेवाएं और धार्मिक स्थलों आदि को खोलने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, आरबीआई द्वारा लोन मोराटोरियम, आत्मनिर्भर भारत आर्थिक पैकेज, इन सबकी मदद से सरकार लोगों को कई तरह के आर्थिक मदद देने की कोशिश कर रही है।
सरकार ने कोरोना वायरस के कारण वित्तीय डेडलाइंस जो 31 मार्च 2020 तक पूरी होनी थी, अब उसकी तारीख को आगे बढ़ाकर 30 जून 2020 कर दिया गया है। आज हम आपको इस आर्टिकल के जरिए इन्हीं वित्तीय डेडलाइंस के बारे में बताएंगे, जिन्हें आप 30 जून तक जरूर पूरा कर लें। अगर आप 30 जून तक इन्हें पूरा नहीं करेंगे, तो आगे चलकर किसी बड़ी समस्या में फंस सकते हैं।
पैन -आधार लिंकिंग की तारीख आगे बढ़ी
सरकार ने उपभोक्ताओं के लिए पैन और आधार लिंक करने की समय सीमा को 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून तक कर दिया है। ऐसे में आपने भी अभी तक पैन और आधार लिंक नहीं किया है, तो 30 जून तक अवश्य पूरा कर लें। अगर आप 30 जून तक ऐसा नहीं करते हैं, तो आपका पैन कार्ड निरस्त हो जाएगा।
टैक्स छूट पाने के लिए निवेश
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2020 थी। अब इसे बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 कर दिया गया है। इसके अलावा टैक्स बचाने के लिए आयकर कानून की धारा 80सी, 80डी, 80ई के तहत निवेश करने की समय सीमा को 30 जून तक बढ़ा दिया गया है।
2018-19 के आईटीआर की मियाद 30 जून
2018-19 का आईटीआर अगर अभी तक नहीं भरा है, तो उसको आप फाइल कर सकते हैं। साथ ही रिवाइज्ड आईटीआर की मियाद भी बढ़ाकर 30 जून कर दी गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पहले इसकी आखिरी तारीख 31 मार्च थी।
कर्मचारियों को 30 जून तक फॉर्म-16 मिल सकेगा
कर्मचारियों को फॉर्म 16 मई के महीने में मिल जाता था, मगर इस बार लॉकडाउन के मद्देनजर फॉर्म 16 जारी करने की तारीख 30 जून कर दी गई है। बता दें कि फॉर्म 16 एक तरह का टीडीएस सर्टिफिकेट होता है इसकी जरूरत खासकर आईटीआर दाखिल करते वक्त पड़ती है।
स्मॉल सेविंग्स अकाउंट में मिनिमम बैलेंस जमा करना
अगर आपने पीपीएफ या सुकन्या समृद्धि एकाउंट में 31 मार्च 2020 तक किसी भी प्रकार की कोई न्यूनतम राशि जमा नहीं करवाई है, तो आपको चिंतिंत होने की कोई आवश्यकता नहीं है, सरकार ने इसकी मियाद बढ़ाकर 30 जून कर दी है। आपको बता दें कि अगर न्यूनतम राशि जमा नहीं होती है तो पेनाल्टी लग सकता है। लेकिन, डाक विभाग ने इसमें राहत देते हुए इसे फिलहाल हटा दिया है।
पीपीएफ खाता मैच्योर कराना
अगर आप अपने पीपीएफ खाते को मैच्योर कराना चाहते हैं और अभी तक नहीं करवा पाए हैं, तो 30 जून तक करवा सकते हैं।