8 जून से खुल रहे हैं धार्मिक स्थल, मॉल्स, रेस्टोरेंट , लेकिन जाने से पहले जान लें यह नए नियम
लॉकडाउन के 4 फेज खत्म होने के बाद अब 1 जून से अनलॉक चल रहा है। इसका मतलब ये है कि ढाई महीनों से बंद देश अब धीरे धीरे खुल रहा है। अब 8 जून से होटल, रेस्टोरेंट और धार्मिक स्थल आम लोगों के लिए खोले जा रहे हैं। हालांकि इन सभी स्थानों के लिए आपको कुछ नियमों का पालन करना होगा। किसी भी तरह की परेशानी ना हो इसके लिए केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है। बता दे कि गृह मंत्रालय की तरफ से कंटेनमेंट जोन को छोड़कर देश के बाकी सभी हिस्सों में मॉल, धर्मस्थल, रेस्टोरेंट और होटल खोलने की अनुमति दी थी।
Union Ministry of Health and Family Welfare has issued Standard Operating Procedure to contain the spread of #COVID19 at workplaces. #Unlock1 pic.twitter.com/4kVLSZ6G8b
— ANI (@ANI) June 4, 2020
8 जून से खुलेंगी ये जगह
बता दें कि 8 जून से खोले जा रहें स्थानों के लिए अलग अलग तरह की गाइडलाइन जारी की है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कामकाज को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि प्रेग्नेंट महिलाएं, 65 साल से ऊपर के लोग और वो लोग जिन्हें पहले से कोई गंभीर बीमारी हो वो काम पर जाने से बचें। साथ ही वर्क प्लेस पर सोशल डिस्टेंसिंग, सफाई और सैनिटाइजेशन का भी पूरा ख्याल रखना होगा। साथ ही ऑफिस या किसी भी काम के स्थान पर थूकने पर भी पांबदी होगी।
ऑफिस के लिए गाइडलाइन
जो भी ऑफिस होंगे उनके एंट्री गेट पर सैनिटाइजर डिस्पेंसर का होना जरुरी होगा। साथ हीं यहीं पर थर्मल स्क्रीनिंग भी की जाएगी। केवल वहीं लोग ऑफिस जाएंगे जिनमें कोरोना वायरस के लक्षण ना दिख रहे हो। कंटेनमेंट जोन में रहने वाले स्टाफ को अपने सुपरवाइजर को इस बात की जानकारी देनी होगी। ऐसे लोगों को ऑफिस आने की तबतक अनुमित नहीं होगी जब तक कंटेनमेंटजोन को पूरी तरह डिनोटिफाई ना कर दिया जाए।
बहुत से लोगों को ऑफिस जाने के लिए कैब का इस्तेमाल करना पड़ता है। ऐसे में ड्राइवरों को शारीरिक दूरी और कोरोना से संबंधित नियमों का पालन करना होगा। ऑफिस के अधिकारी, ट्रांसपोर्ट सेवा देने वाले लोग इस बात को पूरी तरह सुनिश्चित करेंगे कि कंटेनमेंट जोन में रहने वाले ड्राइवर गाड़ी ना चलाएं। साथ ही गाड़ी के अंदर दरवाजों, स्टीयरिंग, चाभियों को पूरी तरह से डिसइन्फेक्ट होना जरुरी है। इसका भी ध्यान रखा जाएगा।
इसके अलावा ऑफिस में विजिटर्स की आम एंट्री और टेम्परेरी पास कैंसिल किए जाएं। किस से मिलना है इस जानकारी के बाद ही विजिटर को आने की इजाजत दी जाएगी। अगर कोई मीटिंग करनी है तो बेहतर होगा कि वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिए ही मीटिंग की जाए। दफ्तरों में कोविड-19 से बचाव के लिए पोस्टर, होर्डिंग जगह-जगह पर लगाए जाएं।
धार्मिक स्थलों के नियम
कंटेनमेंट जोन के अंदर बसें सभी धार्मिक स्थल अभी बंद रहेंगे वहीं इससे बाहर के सभी धार्मिक स्थल अब 8 जून के बाद से खुल जाएंगे। मंत्रालय ने साफ किया है कि धार्मिक स्थलों पर भारी संख्या में भीड़ जुटती है ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरुरी होगा। एसोओपी मे कहा है कि धार्मिक स्थलों पर रिकॉर्डेड भक्ति संगीत तो बजाया जा सकता है लेकिन संक्रमण के खतर से बचने के लिए समूह में गाने की अनुमति नहीं होगी।
श्रद्धालुओं को धार्मिक स्थल पर सार्वजनिक आसन का इस्तेमाल नहीं करना है। साथ ही अपने लिए चटाई लानी होगी औ उसे अपने साथ ही ले जाना होगा। धर्मस्थलों पर प्रसाद जैसी भेंट नहीं चढ़ाई जाएगी ना ही पवित्र जल का छिड़काव या वितरण किया जाएगा।सामुदायिक रसोई, लंगर और अन्न के वितरण के लिए भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा।
सोशल डिस्टेंसिग का पालन करना जरुरी
किसी भी धार्मिक स्थल के प्रवेश द्वार पर हैंडसैनिटाइजर और थर्मल स्क्रीनिंग का होना जरुरी होगा। साथ ही जो भी लोग बिना मास्क लगाए आएंगे उन्हें प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। धर्मस्थलों पर प्रतिमाओं, धार्मिक किताबों को छूने की भी अनुमित नहीं होगी।
श्रद्धालुओं को जूते-चप्पल भी अपने गाड़ी में ही उतार के आना होगा हालांकि अगर जरुरत पड़ी तो व्यक्ति या परिवार के जूते-चप्पलों को श्रद्धालु अलग स्लॉट में रखेंगे। धर्मस्थल के भीतर या बाहर स्थित दुकानों, स्टॉलों और कैफेटेरिया में शारीरिक दूरी मानकों का हर समय पालन करना होगा। धर्मस्थल प्रंबधन को नियमित रुप से फर्श और अन्य सतहों की सफाई करानी होगी साथ ही डिसइंफेक्शन कराना होगा। एयर कंडीशन और वेंटीलेशन के लिए भी तापमान 24 से 30 सेंटीग्रेड के बीच होना चाहिए।
रेस्टोरेंट के लिए जारी है ये गाइडलाइन
कंटेनमेंट जोन में सभी रेस्टोरेंट बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट में आकर खाना खाने की बजाय होम डिलवरी को बढ़ावा दिया जाए। खाने का पैकेट हैंडओवर नहीं करना होगा उसे दरवाजे पर ही छोड़ देना होगा। होम डिलीवरी पर जाने से पहले सभी कर्मचारियों की स्क्रीनिंग की जाए। रेस्टोरेंट के गेट पर पर हैंड सैनिटाइजेशन और थर्मल स्क्रीनिंग का इंतजाम होना जरुरी है। साथ ही सिर्फ उन लोगों को ही रेस्टोरेंट में प्रवेश मिलेगा जिनमें कोरोना के एक भी लक्षण नहीं होंगे। कर्मचारियों को भी मास्क लगाने या फेस कवर रहने पर ही एंट्री मिलेगी।
रेस्टोरेंट, पार्किंग या आसपास के इलाके में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाए। अगर एक ही समय में ज्यादा ग्राहक पहुंच जाए तो उन्हे वेटिंग एरिया में बैठाना होगा। वॉलेट पार्किंग में ड्यूटी करने वाले स्टाफ को मास्क, हैंड ग्लव्स पहनना जरुरी होगा। इसके अलावा पार्किंग के बाद कार की स्टेयरिंग, गेट के हैंडल को सैनिटाइज करना होगा। रेस्टोरेंट परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए फ्लोर पर मार्किंग करना पड़ेगा जिससे लोग उचित दूरी बनाए रखें।
ग्राहकों के रेस्टोरेंट में आने जाने के लिए अलग अलग गेट होना चाहिए। टेबल के बीच भी उचित दूरी होना जरुरी है। एक बार में 50 प्रतिशत से अधिक लोग एक साथ बैठकर खाना नहीं खाएंगे। रेस्टोरेंट खाना खिलाने के लिए डिस्पोजेबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाथ धोने के लिए तौलिया नहीं बल्कि अच्छी क्वालिटी के नैपकिन का इस्तेमाल करना जरुरी होहा। एलेवेटर्स में भी एक साथ ढेर सारे लोगों के जाने पर पाबंदी होगी।
शॉपिंग मॉल के लिए गाइडलाइन
8 जून के बाद से शॉपिंग मॉल्स भी खोले जा रहे हैं। शॉपिंग मॉल में भी दुकानदारों की जिम्मेदारी होगी की ज्यादा भीड़ ना एक्ट्ठा हो। सरकार ने कहा है कि एलिवेटरों पर भी लोगों की सीमित संख्या तय करनी होगी। मॉल के अंदर दुकानें खुलेंगी, लेकिन गेमिंग ऑर्केड्स और बच्चों के खेलने की जगह बंद रहेगी। साथ ही सिनेमा हॉल भी अभी बंद रहेंगे।