मास्क ना पहनने वालो की अब खैर नहीं, लगेगा 50 हजार तक का जुर्माना, इस शहर में लागू होगा नियम
कोरोना वायरस का कहर थमने का नाम ही नहीं ले रहा हैं. भारत में अब कोविड-19 से संक्रमित मरीजों की संख्या 33 हजार से ऊपर जा पहुंची हैं. कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सरकार ने पुरे देश में लॉकडाउन भी लगा दिया हैं. फिलहाल ये लॉकडाउन 3 मई तक का हैं, लेकिन इसके बाद क्या होता हैं इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता हैं. हालाँकि एक बात तो साफ़ हैं कि कोरोना भारत से इतनी जल्दी नहीं जाने वाला हैं. ऐसे में इसके बचाव का एक मात्र तरीका सोशल डिस्टेंस और सावधानी हैं.
कोरोना वायरस आम फ़्लू के मुकाबले तीन गुना ज्यादा तेजी से फ़ैल रहा हैं. फिलहाल इस वायरस का कोई सटीक इलाज भी नहीं हैं. कई देश इसकी वैक्सीन बनाने पर कार्य कर रहे हैं लेकिन उसमे भी काफी समय लगने वाला हैं. इसलिए कोरोना को लेकर अत्यधिक सावधानी बरतने की जरूरत हैं. कोरोना से बचाव का एक फेमस तरीका है अपने मुंह पर मास्क लगाना. फेस पर मास्क लगाने से कोरोना संक्रमित मरीजों के कीटाणु छींक या खांसी के माध्यम से दूसरों में नहीं फैलते हैं. इसके अलावा ये मास्क उन लोगो को भी वायरस से प्रोटेक्ट करता हैं जिन्हें कोरोना नहीं हैं.
फेस मास्क को लेकर सरकार सख्त
सरकार ने भी लॉकडाउन में बाहर निकले को लेकर सख्त नियम बना दिए हैं. इनमे चेहरे पर मास्क लगाना भी शामिल हैं. खासकर जो लोग व्यापारी हैं और किसी प्रकार की दूकान चलाते हैं या सर्विस प्रोवाइड करते हैं उनके लिए तो मास्क लगाना बेहद जरूरी हैं. हालाँकि इसके बावजूद कई लोग बात की गहराई को समझते नहीं हैं और मास्क लगाने में लापरवाही कर जाते हैं. इन लोगो को सबक सिखाने के लिए अहमदाबाद की नगर निगम ने एक अनोखा तरीका अपनाया हैं.
मास्क नहीं लगाया तो चुकाने होंगे 50 हजार रुपए
‘द टाइम्स ऑफ़ इंडिया’ की एक खबर के अनुसार अब जो भी वर्कर्स फेस मास्क नहीं पहनेंगे उनके ऊपर 50 हजार रुपए तक का जुर्माना अहमदाबाद नगर निगम लगा सकती हैं. यह नया नियम 1 मई से लागू भी हो जाएगा. यह नियम सड़क पर व्यापार करने वाली दुकानों, आस-पड़ोस की दुकानों, सुपरमार्केट, माल्स जैसी जगहों पर काम करने वाले लोगो पर लागू होगा. इतना ही नहीं उलंघन करने पर इन लोगो का लाइसेंस 3 महीने के लिए सस्पेंड भी हो सकता हैं.
पहले इतना था जुर्माना
बताते चले कि पहले यह जुर्माना 1,000 से 2,000 रुपए के बीच था लेकिन अब इसे बढ़ाकर 2,000 से 50,000 रुपए कर दिया गया हैं. अब ये दुकानदारों की ड्यूटी होगी कि उनका पूरा स्टाफ मास्क लगाए और साफ़ सफाई का भी पूरा ध्यान रखे. ऐसा ना होने की स्थिति में लाइसेंस रद्द होने से लेकर 50 हजार रुपए के जुर्माने तक की सजा हो सकती हैं.
इन नए नियमों के बाद उम्मीद की जा रह हैं कि लोग मास्क को लेकर ज्यादा जिम्मेदार हो जाएंगे. फिलहाल तो ये जुर्माना अहमदाबाद के लिए हैं लेकिन यदि इसे पुरे देश में लागू किया जाए तो काफी फायदा हो सकता हैं. वैसे आप लोगो को क्या लगता हैं अहमदाबाद नगर निगम का ये कदम कैसा हैं?