इस बैंक में है खाता तो 31 अक्टूबर तक ग्राहक नहीं निकाल सकेंगे पैसा, RBI ने बढ़ाया प्रतिबंध
दी नीड्स ऑफ लाइफ को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर जो भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI की ओर से प्रतिबंध लगाए गए थे, इन प्रतिबंधों को अगले 6 माह के लिए और बढ़ा दिया गया है। अब 31 अक्टूबर तक बैंक पर वे सारे प्रतिबंध लगे रहेंगे जो अब तक चले आ रहे थे। वर्ष 2018 के अक्टूबर में RBI की ओर से इस बैंक पर प्रतिबंध 6 महीने के लिए लगाए गए थे। कोई भी नया लोन दिए जाने के साथ पुराने लोन का नवीनीकरण किए जाने पर भी इस बैंक पर रोक लगा दी गई थी।
धन निकासी पर प्रतिबंध बरकरार
इन प्रतिबंधों को इसके बाद भी दो बार बढ़ाया जा चुका है। अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार होने के साथ प्रतिबंधों के अंतर्गत ही इस बैंक को आरबीआई की ओर से बैंकिंग कारोबार करने की अनुमति प्रदान की गई है। धन निकासी पर प्रतिबंध अब भी लगा ही हुआ है। बीते बुधवार को इस प्रतिबंध की मियाद समाप्त हो रही थी, लेकिन अब इसे एक बार फिर से अगले 6 माह के लिए बढ़ा दिया गया है।
क्या है RBI के आदेश में?
केंद्रीय बैंक की ओर से जो इस बारे में आदेश निर्गत किया गया है, उसमें बताया गया है कि 26 अक्टूबर, 2018 को जो निर्देश जारी करके बैंक पर प्रतिबंध लगाए गए थे, वे अगले 6 महीने तक लागू रहने वाले हैं। यानी कि 30 अप्रैल, 2020 से 31 अक्टूबर, 2020 तक ये प्रतिबंध बरकरार रहेंगे।
इस बैंक पर भी बढ़ा प्रतिबंध
RBI की ओर से एक वक्तव्य में कहा गया है कि मडगांव अर्बन को ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, गोवा पर भी जो प्रतिबंध लगाए गए थे, उनकी भी अवधि को 3 माह के लिए बढ़ा दिया गया है और अब ये प्रतिबंध 2 अगस्त तक लागू रहेंगे। इस बैंक पर जो प्रतिबंध लगे थे, उनकी समयसीमा 2 मई, 2020 को समाप्त हो रही थी।
9 जुलाई तक इस को-ऑपरेटिव बैंक पर प्रतिबंध
RBI की ओर से इससे पहले कोलिकाता महिला को ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड कोलकाता पर भी प्रतिबंध को छह माह तक के लिए बढ़ा दिया गया था। कैश निकासी पर इस बैंक से प्रतिबंध लगा दिए गए थे। इसके अलावा और भी कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए थे। ये प्रतिबंध 10 जनवरी, 2020 से 9 जुलाई, 2020 तक प्रभावी रहने वाले हैं। केंद्रीय बैंक की ओर से पिछले साल जुलाई में लोन एडवांस देने या फिर रिन्यू करने, कोई भी लायबिलिटी उठाने, किसी भी तरह का निवेश किए जाने और आरबीआई की ओर से बिना लिखित अनुमति प्राप्त किए नया डिपॉजिट या भुगतान किए जाने पर रोक लगा दी गई थी। केवल 1000 रुपये तक की निकासी करने की जमाकर्ताओं को आरबीआई की ओर से मंजूरी दी गई थी।
इस पर भी लगा था प्रतिबंध
पिछले महीने आरबीआई की ओर से यस बैंक पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था, जिसमें कि 3 अप्रैल तक ग्राहकों के अपने खाते से 50 हजार रुपये तक ही निकालने की सीमा तय कर दी गई थी।
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